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देश-दुनिया · 09-12-2023

Khabar aapke kaam ki : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए समय कम, इतना देना होगा इसका शुल्क

खबर आपके काम की/दीपक शर्मा : देश भर में चलने वाले वाहनों की सुरक्षा और उनकी चोरी या किसी अन्य तरह के उपयोग से बचाने के लिए, वाहनों पर एल्युमिनियम से बनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, अभी भी लाखों वाहन चालकों ने इसे अपने वाहनों…

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समाचार डेस्क · 09-12-2023
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खबर आपके काम की/दीपक शर्मा : देश भर में चलने वाले वाहनों की सुरक्षा और उनकी चोरी या किसी अन्य तरह के उपयोग से बचाने के लिए, वाहनों पर एल्युमिनियम से बनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, अभी भी लाखों वाहन चालकों ने इसे अपने वाहनों में नहीं लगवाया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय सहित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिए निर्देशों के अनुसार देश में एक अप्रैल 2019 से पूर्व विक्रय किए गए सभी श्रेणी के वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाया जाना है।

एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, जिस पर एक छोटा स्टीकर की तरह क्रोमियम होलोग्राम लगा होता है। इसमें ही वाहन की पूरी जानकारी भी होती है। साथ ही इस तरह की नंबर प्लेट पर यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है। इस प्लेट के टूटने पर दुबारा इसे जोड़ा नहीं जा सकता, जिससे कोई भी इसे कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता और चोरी या इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकता।

प्लेट के लिए ये करना होगा

यदि वाहन अप्रैल 2019 से पहले खरीदा और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो जहां से वाहन खरीदा उस शोरूम पर जाना होगा और आवेदन करना होगा। डीलर के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड, आधार कार्ड ले जाना होगा। यहां फीस जमा करानी होगी जो ऑनलाइन जमा होगी। आवेदन करने पर तीन से चार दिन में नंबर प्लेट लग जाएगी।

15 दिसंबर के बाद होगी चलानी कार्यवाही

परिवहन विभाग के अनुसार दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लगभग 500 एवं चार पहिया वाहनों के लिए 800 से 1000 रुपए अनुमानित फीस चुकानी होगी। अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत समस्त दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 दिसंबर से पूर्व लगाना अनिवार्य है। निर्धारित समय के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होता मिला तो उसके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी

किस तरह लगवाएं एच.एस.आर.पी.

हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाये जाने हेतु अधिकृत एजेंसियां/डीलर/ओइम को भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है। इस हेतु आवेदक स्वयं भी वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पर आनलाईन आवेदन कर अपनी वाहन निर्माता कंपनी अथवा नजदीकी डीलर को अपने वाहन पर एच.एस.आर.पी. लगाने हेतु आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका शुल्क भी आनलाइन के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा। आनलाइन आवेदन किये जाने पश्चात् संबंधित अधिकृत कंपनी/डीलर द्वारा वाहन पर नम्बर प्लेट लगाये जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

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