NHAI का बड़ा बदलाव: टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वालों को अब घर बैठे मिलेगा लोकल पास
मध्यप्रदेश में NHAI ने लोकल टोल पास की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। 20 किमी दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिक ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप से आवेदन कर सकेंगे।


भोपाल। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले उन निजी वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है, जिनका निवास टोल प्लाजा के आसपास है। अब संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक लोकल पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें दस्तावेज लेकर टोल प्लाजा कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने लोकल पास जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन से लेकर सत्यापन और शुल्क भुगतान तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकेगी।
मोबाइल से घर बैठे कर सकेंगे आवेदन
लोकल पास के लिए वाहन मालिक ‘राजमार्ग यात्रा’ मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के दौरान वाहन और पते से संबंधित जानकारी का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
सत्यापन के लिए DigiLocker और वाहन पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कागजी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी और वाहन मालिकों को टोल प्लाजा कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
GIS से तय होगा 20 किलोमीटर का दायरा
लोकल पास की सुविधा सभी वाहन मालिकों के लिए नहीं होगी। इसके लिए संबंधित टोल प्लाजा से वाहन मालिक का पंजीकृत पता 20 किलोमीटर के दायरे में होना जरूरी होगा।
पात्रता की जांच के लिए ऑनलाइन सिस्टम GIS तकनीक की मदद से टोल प्लाजा और पंजीकृत पते के बीच की दूरी की गणना करेगा।
यह सुविधा केवल गैर-व्यावसायिक यानी निजी वाहनों के लिए लागू होगी। इसके साथ वाहन का FASTag संबंधित रिकॉर्ड से लिंक होना भी जरूरी होगा।
एक महीने तक कर सकेंगे असीमित आवाजाही
लोकल पास का आवेदन मंजूर होने के बाद यह एक महीने के लिए सक्रिय रहेगा। इस दौरान पात्र वाहन मालिक संबंधित टोल प्लाजा से कितनी भी बार आ-जा सकेंगे।
हालांकि लोकल पास के लिए निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा।
मध्यप्रदेश के 10 टोल प्लाजा पहले चरण में शामिल
NHAI की ऑनलाइन लोकल पास सुविधा के पहले चरण में मध्यप्रदेश के 10 टोल प्लाजा को शामिल किया गया है।
इनमें शामिल हैं:
छेगांव माखन – खंडवा
चिखलीकला – सौंसर
केलवद – छिंदवाड़ा
कचनारिया – सीहोर
गोयल – सीहोर
कुंडी – हरदा
मंडवाड़ा – धार
शाहपुरा – शाहपुरा-भिटोनी
सोनकच्छ – देवास
विशनखेड़ा – औबेदुल्लागंज
स्थानीय वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत
नई व्यवस्था से टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय वाहन मालिकों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें लोकल पास बनवाने के लिए बार-बार टोल कार्यालय जाकर दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे।
आवेदन, पात्रता सत्यापन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया मोबाइल से पूरी की जा सकेगी। इससे लोकल पास जारी होने की प्रक्रिया अधिक आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है।
नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय पात्र वाहन मालिकों के लिए लोकल पास की प्रक्रिया को सरल बनाना और कागजी कार्रवाई को कम करना है।
