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टीकमगढ़ · 04-09-2026

टीकमगढ़ में गरीबों के राशन में कथित हेराफेरी पर बड़ा एक्शन, 7 उचित मूल्य दुकानों के संचालकों पर FIR के निर्देश

टीकमगढ़ में PDS गेहूं वितरण में कथित अनियमितता पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने 7 उचित मूल्य दुकानों के संचालकों पर FIR के निर्देश दिए।

दीपक शर्मा
दीपक शर्मा
Editor-in-Chief · 04-09-2026
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टीकमगढ़ में गरीबों के राशन में कथित हेराफेरी पर बड़ा एक्शन, 7 उचित मूल्य दुकानों के संचालकों पर FIR के निर्देश

टीकमगढ़। गरीब और पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले गेहूं के वितरण में कथित अनियमितता और हेराफेरी के मामले में टीकमगढ़ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायतों की जांच के बाद कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने जिले की सात शासकीय उचित मूल्य दुकानों से जुड़े संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतों के बाद कराई गई जांच

प्रशासन के अनुसार जिले की विभिन्न शासकीय उचित मूल्य दुकानों को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों में गरीब और पात्र हितग्राहियों के लिए आवंटित गेहूं के वितरण में गड़बड़ी और खाद्यान्न की कथित हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने संबंधित उचित मूल्य दुकानों की जांच कराई। जांच के दौरान दुकानों के संचालन से जुड़े दस्तावेज, खाद्यान्न वितरण रिकॉर्ड और उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का मिलान किया गया।

जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया।

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इन दुकानों के संचालकों पर कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देश के बाद जिन उचित मूल्य दुकानों से जुड़े संचालकों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई प्रस्तावित है, उनमें—

छिपरी दुकान: जिला थोक उपभोक्ता भंडार टीकमगढ़ के संचालक जितेंद्र अहिरवार

बिजरावन दुकान: संचालक उत्तम अहिरवार

बजीतपुर दुकान: दुर्गेश नंदिनी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति के संचालक बैजनाथ अहिरवार

बड़ागांव दुकान: प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संचालक ज्योति यादव

सुरजपुर दुकान: प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बनेरा के संचालक लक्ष्मण लोधी और जगन्नाथ लोधी

भेलसी दुकान: रामलला नागरिक सहकारी समिति मर्यादित भेलसी के संचालक चंद्रप्रकाश सुंडले

अजनौर दुकान: महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मझार के संचालक अरविंद सिंह लोधी

रिकॉर्ड और स्टॉक के मिलान में मिली गड़बड़ी

प्रशासन के मुताबिक जांच के दौरान दुकानों के खाद्यान्न वितरण रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का मिलान किया गया। इसी प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं।

अब संबंधित थानों में प्रकरण दर्ज होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राशन में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं

कलेक्टर विवेक श्रोतिय की इस कार्रवाई के बाद जिले के उचित मूल्य दुकान संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब और पात्र हितग्राहियों के लिए आवंटित खाद्यान्न में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि जांच में यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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