पतंजलि घी का एक बैच जांच में असुरक्षित, बाजार से वापस मंगाने के आदेश; भोपाल में भी लिए गए नमूने
पतंजलि गाय के घी के बैच FAWB260017 को असुरक्षित पाए जाने के बाद बाजार से वापस मंगाने के आदेश जारी हुए। भोपाल में घी और मैगी के चार नमूने जांच के लिए लिए गए।


भोपाल। पतंजलि गाय के घी के एक बैच को खाद्य प्रयोगशाला की जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उसे बाजार से वापस मंगाने के आदेश जारी किए हैं। 8 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, 200 एमएल पैक वाले गाय के घी के बैच नंबर FAWB260017, जिसकी निर्माण तिथि अप्रैल 2026 है, को बाजार से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आदेश के तहत संबंधित उत्पाद को देशभर और मध्यप्रदेश के खाद्य प्रतिष्ठानों से वापस मंगाया जाना है।
मामले के सामने आने के बाद भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित बैच का घी न बेचें। यदि किसी दुकान पर यह उत्पाद मिलता है, तो उसे जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। निर्माता और विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
भोपाल में पतंजलि घी और मैगी के चार नमूने लिए
खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोपाल के अलग-अलग इलाकों में दुकानों का निरीक्षण कर पतंजलि घी और मैगी के कुल चार नमूने संकलित किए हैं। इनमें घी के दो और मैगी के दो नमूने शामिल हैं।
विभाग के अनुसार, लालघाटी के न्यापुरा स्थित अग्रवाल सुपर मार्केट और बैरागढ़ के साईं सुपर मार्केट से पतंजलि घी के एक-एक नमूने लिए गए। वहीं, अशोका गार्डन स्थित अरिहंत प्रोविजन स्टोर और मयंक प्रोविजन से मैगी के एक-एक नमूने संकलित किए गए हैं।
इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। हालांकि, भोपाल की दुकानों से लिए गए इन चार नमूनों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसलिए फिलहाल इनके संबंध में किसी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
संबंधित बैच की बिक्री पर रोक, दुकानदारों को निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को संबंधित बैच का घी नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं। बाजार से उत्पाद वापस मंगाने की प्रक्रिया के तहत दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक की पहचान कर उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
उपभोक्ताओं के लिए भी पैक पर दर्ज बैच नंबर और निर्माण तिथि की जांच करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी के पास संबंधित बैच का उत्पाद है, तो उसे फिलहाल इस्तेमाल करने से बचते हुए स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग या निर्माता से आधिकारिक निर्देश प्राप्त करने चाहिए।
जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, भोपाल में लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में भी संबंधित उत्पाद की जांच और बाजार से उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
