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मध्यप्रदेश · 15-07-2025

Jabalpur News : वह बरी किये जाने के खिलाफ अपने पक्ष में अपील तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की

लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला अतिरिक्त लोक अभियोजक को रिश्वत लेते हुए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। महिला अतिरिक्त लोक अभियोजक शिकायतकर्ता से दोषमुक्ति के खिलाफ अपील उसके पक्ष में तैयार करने एवज में रिश्वत मांग रही थी। लोकायुक्…

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समाचार डेस्क · 15-07-2025
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Jabalpur News : वह बरी किये जाने के खिलाफ अपने पक्ष में अपील तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की

लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला अतिरिक्त लोक अभियोजक को रिश्वत लेते हुए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। महिला अतिरिक्त लोक अभियोजक शिकायतकर्ता से दोषमुक्ति के खिलाफ अपील उसके पक्ष में तैयार करने एवज में रिश्वत मांग रही थी। लोकायुक्त ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर अंजुलता पटले के अनुसार बिहारीलाल रजक निवासी सिविल लाइंस ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज था। न्यायालय ने साल 2022 में उक्त आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया था। दोषमुक्ति के खिलाफ शासन द्वारा उक्त आपराधिक प्रकरण में अपील के लिए कुक्कू दत्त (59) को नियुक्त किया गया था। महिला अतिरिक्त लोक अभियोजन ने बिहारीलाल रजक से संपर्क कर उसके पक्ष में अपील तैयार करने के लिए रिश्वत के रूप में 15 हजार रुपये की मांग की थी। जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त विभाग में कर दी थी। जांच में पीड़ित की शिकायत सही पाई गई थी।

मंगलवार को महिला लोक अभियोजन के सिविल लाइन स्थित घर में शिकायतकर्ता मांगी गई रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा था। महिला अतिरिक्त लोक अभियोजन ने जैसे ही रिश्वत की रकम 15 हजार रुपये शिकायतकर्ता से लिए, तभी लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित-2018) की धारा 7, 13(1)(ठ), 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस कार्यवाही के दौरान निरीक्षक शशि मर्सकोले, रेखा प्रजापति, नरेश बेहरा आदि अन्य उपस्थित रहे।

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