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इंदौर · 31 मिनट पहले

गांधी नगर में अवैध पंडाल लगाकर रास्ता रोकने पर हाईकोर्ट सख्त

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गांधी नगर में रास्ता रोककर अवैध पंडाल लगाने पर नाराजगी जताई। पुलिस ने 10 फीट रास्ता खुलवाकर आयोजक पर FIR दर्ज की। सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा।

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अशोक शर्मा
अशोक शर्मा
Sub Editor · 31 मिनट पहले
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गांधी नगर में अवैध पंडाल लगाकर रास्ता रोकने पर हाईकोर्ट सख्त

र, करीब 50 फीट के पंडाल वाले हिस्से में कम से कम आठ फीट रास्ता खुला रखने की मांग प्रशासन से की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से प्रशासनिक स्तर पर समय पर सुनवाई नहीं होने और राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई प्रभावित होने का आरोप भी लगाया गया।

सरकार को दो सप्ताह में देना होगा जवाब

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने मामले में की गई कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर जवाब देने को कहा है।

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