महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण शरण सिंह बरी, दिल्ली कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। जानें पूरा मामला।


पूर्व भाजपा सांसद और पूर्व WFI प्रमुख के साथ विनोद तोमर को भी मिली राहत, 127 सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
नई दिल्ली। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को इस बहुचर्चित मामले में बृज भूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
यह फैसला उस मामले में आया है जिसकी सुनवाई 2 जुलाई 2026 को पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जनवरी 2023 में मामला सामने आने के बाद से अब तक 1,133 दिनों में कुल 127 सुनवाई हुईं, जिसके बाद अदालत ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया।
पहले तय हुए थे आरोप
इससे पहले मई 2024 में अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी सहित विभिन्न आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि, छह शिकायतकर्ता महिला पहलवानों में से एक की शिकायत के संबंध में उन्हें पहले ही आरोपमुक्त कर दिया गया था।
इसी मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी अदालत ने आरोप तय किए थे।
दिल्ली पुलिस ने लगाई थीं कई धाराएं
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को दाखिल आरोपपत्र में बृज भूषण शरण सिंह पर महिलाओं की मर्यादा भंग करने, यौन उत्पीड़न, पीछा करने (स्टॉकिंग) और आपराधिक धमकी देने सहित भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी जमानत पर थे।
लंबे समय तक सुर्खियों में रहा मामला
जनवरी 2023 में देश की कई महिला पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद पहलवानों का धरना-प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना और मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की। अब लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है।
