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नर्मदापुरम में 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

24 खंडपीठों में 1296 लंबित मामलों का होगा निराकरण, बिजली और नगरीय निकायों के बकाया पर अधिभार में छूट का मिलेगा लाभ

दीपक शर्मा
दीपक शर्मा
Editor-in-Chief · अभी अभी
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नर्मदापुरम में 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत

नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा। लोक अदालत जिला मुख्यालय नर्मदापुरम के साथ-साथ तहसील न्यायालय इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर और सिवनीमालवा में भी आयोजित होगी।

लोक अदालत में आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। इसके लिए कुल 24 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है।

1296 लंबित मामलों के निराकरण की तैयारी

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 1296 मामलों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। इन मामलों का समाधान पक्षकारों की आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर किया जाएगा।

इसके अलावा ऐसे मामले, जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उन्हें प्री-लिटिगेशन के रूप में लोक अदालत में रखा जाएगा। इसका उद्देश्य विवादों को न्यायालयीन प्रक्रिया में जाने से पहले ही आपसी सहमति से समाप्त करना है।

बिजली बिल के 5037 मामलों का भी होगा निराकरण

प्री-लिटिगेशन मामलों में विभिन्न प्रकार के बकाया से जुड़े हजारों प्रकरण शामिल किए गए हैं। इनमें विद्युत बिल बकाया से संबंधित 5037 मामले शामिल हैं।

इसके अलावा बैंक ऋण बकाया के 4523 मामले, टेलीफोन बिल बकाया के 160 मामले तथा जलकर, संपत्तिकर और दुकान किराया से संबंधित 216 मामले भी लोक अदालत में निराकरण के लिए रखे जाएंगे।

इस तरह बड़ी संख्या में बकाया और विवाद संबंधी मामलों के आपसी सहमति से समाधान का अवसर पक्षकारों को मिलेगा।

बकाया राशि पर अधिभार में छूट का लाभ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश के. शिवानी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बैंक ऋण की बकाया राशि, विद्युत देयकों की बकाया राशि तथा नगरीय निकायों के जलकर, संपत्तिकर एवं दुकान किराया आदि की बकाया राशि से संबंधित मामलों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार अधिभार पर छूट प्रदान की जा रही है।

पात्र पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण करा सकते हैं।

न्यायालयीन प्रक्रिया से मिलेगी राहत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार लोक अदालत के माध्यम से विवादों का समाधान होने से पक्षकारों को लंबी न्यायालयीन प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। आपसी सहमति के आधार पर मामलों का शीघ्र निराकरण होने से समय और संसाधनों की बचत भी संभव है।

लोक अदालत का उद्देश्य राजीनामा योग्य मामलों को पक्षकारों की सहमति से सरल एवं शीघ्र तरीके से समाप्त करना है।

पक्षकारों से लोक अदालत में पहुंचने की अपील

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उन सभी पक्षकारों से अपील की है, जिनके प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं, कि वे 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

पक्षकार अपने संबंधित प्रकरणों के लिए जिला न्यायालय नर्मदापुरम अथवा संबंधित तहसील न्यायालयों में उपस्थित होकर आपसी सहमति के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं।

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