Mandsaur Crime : मां और मामा बच्ची को भेजते थे नाचने, न जाने पर होती थी पिटाई, शादी के नाम पर युवक ने किया शोषण
बच्ची को प्रताड़ित करने वाली मां और मामा पर केस दर्ज मंदसौर पुलिस ने 13 वर्षीय बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बालिका को पुलिस टीम गुजरात से लेकर आई है। आरोपी बालिका को बिना मर्जी के आर्केस्ट्रा में नचवाता था। जानकारी के अनुसार पिपलियाम…


बच्ची को प्रताड़ित करने वाली मां और मामा पर केस दर्ज
मंदसौर पुलिस ने 13 वर्षीय बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बालिका को पुलिस टीम गुजरात से लेकर आई है। आरोपी बालिका को बिना मर्जी के आर्केस्ट्रा में नचवाता था।
जानकारी के अनुसार पिपलियामंडी निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 13 वर्षीय लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया है, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। विवेचना में यह तथ्य ज्ञात हुआ कि अगवा बच्ची को यशवंत उर्फ यश माली अगवा करके ले गया है। बालिका के गायब होने के साथ ही दोनों के मोबाइल भी बंद आ रहे थे। मामले को देखते हुए पुलिस व साइबर सेल की एक विशेष टीम गठित की गई, जिनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जानकारियां एकत्र की गई।
पिपलिया पुलिस टीम ने बालिका को ग्वालक नगर थाना पांडेसरा, सूरत से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अपहृत बालिका से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि उसको मां और उसका मुंह बोला मामा उसे उसकी मर्जी के बिना आर्केस्ट्रा में नाचने के लिए भेजते थे और उससे प्राप्त कमाई को खुद रखते थे। बालिका द्वारा आर्केस्ट्रा में जाने के लिए मना करने पर उसका मुंह बोला मामा उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिसमें लड़की की मां भी सहयोग करती थी। लड़की का मुंह बोला मामा लड़की के साथ उसके घर में ही रहता था एवं वह उस पर बुरी नियत रखता था, जिसके कारण उसने 2022 में भी शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया था।
घटना के एक दिन पूर्व लड़की के मुंह बोले मामा ने लड़की के साथ मारपीट की थी, यह बात उसने यशवंत उर्फ यश माली को बताई थी जो कि उसे अपने साथ शादी का कहकर भगा ले गया था। इस दौरान आरोपी यशवंत माली ने भी नाबालिक अपहृता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। प्रकरण में बालिका के कथन के आधार पर उसकी मां एवं मुंह बोले मामा को मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत धारा 370, 354, 323, भादवि एवं सह संबंधित पॉक्सो एक्ट तथा आरोपी यश उर्फ यशवंत माली को धारा 363, 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट से सहसंबंधित धारा में आरोपी बनाया गया है।