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माखननगर · 01-08-2026

स्कूल में छात्र से मारपीट का आरोप: बाबई थाने में शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज

नर्मदापुरम के बाबई थाना क्षेत्र में कक्षा 10 के छात्र की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज। BNS की धाराओं में FIR, पुलिस ने जांच शुरू की।

देनवा पोस्ट
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समाचार डेस्क · 01-08-2026
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स्कूल में छात्र से मारपीट का आरोप: बाबई थाने में शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिले के माखननगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनेरा स्थित उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में एक छात्र के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। कक्षा 10वीं के छात्र की शिकायत पर बाबई पुलिस ने विद्यालय के एक शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्र का आरोप है कि कक्षा के दौरान हुई एक घटना के बाद शिक्षक ने उसे अन्य छात्रों के सामने बुलाकर थप्पड़ मारे, गर्दन पकड़कर धक्का दिया, हाथ मोड़ दिया और जान से मारने जैसी धमकी भी दी। घटना के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।

क्या है पूरा मामला?

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता अंकित मेहरा (जन्म वर्ष 2011), निवासी ग्राम गनेरा, कक्षा 10वीं का छात्र है। उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 31 जुलाई 2026 को वह रोज की तरह सुबह स्कूल गया था। उसके साथ उसके दोस्त रोहित, शशिकांत और अभिषेक यादव भी मौजूद थे।

शिकायत में कहा गया है कि इसी दौरान एक छात्र कागज का हेलीकॉप्टर बनाकर कक्षा के बाहर फेंक रहा था। हेलीकॉप्टर उड़ते हुए कक्षा की खिड़की के पास एक छात्रा के पास गिर गया। आरोप है कि इस घटना की शिकायत छात्रा द्वारा शिक्षक सुनील सायलवार से की गई, जिसके बाद उन्होंने छात्र अंकित को बुलाया।

'दूसरे छात्रों के सामने की मारपीट' का आरोप

एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक,छात्र ने बताया कि उसके द्वारा हेलीकॉप्टर नही फेंका गया अभिषेक यादव द्वारा फेंका गया उसके भी शिक्षक ने छात्र को पूरी कक्षा के सामने थप्पड़ मारे। इसके बाद उसकी गर्दन पकड़कर धक्का दिया गया और हाथ को पकड़कर मोड़ दिया गया। छात्र का कहना है कि मारपीट के कारण उसके सीने में दर्द होने लगा।

जब अन्य छात्रों ने शिक्षक को समझाने की कोशिश की, तब भी वे शांत नहीं हुए और छात्र को धमकी दी कि यदि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा हुई तो उसे नहीं छोड़ेंगे।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया उपचार

मारपीट की घटना के बाद छात्र घर पहुंचा और उसने अपने पिता अजीत मेहरा को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए।

एफआईआर के अनुसार, अस्पताल में डॉक्टरों ने छात्र का चिकित्सकीय परीक्षण किया तथा सीने की चोट को देखते हुए सीटी स्कैन (CT Scan) कराने की सलाह दी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर परिजनों ने बाबई थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

शिकायत मिलने के बाद माखनगर थाना पुलिस ने एफआईआर क्रमांक 0566/2026 दर्ज की। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) तथा धारा 351(3) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। एफआईआर के अनुसार, घटना 31 जुलाई 2026 को हुई, जबकि रिपोर्ट उसी दिन रात करीब 8:24 बजे दर्ज की गई।

मामले की जांच उपनिरीक्षक अशोक कुमार वरवढ़े को सौंपी गई है। पुलिस अब छात्र, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन तथा घटना के समय मौजूद अन्य छात्रों के बयान दर्ज करेगी। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो पुलिस कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं यदि जांच में अलग तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर भी निर्णय लिया जाएगा।

विद्यालयों में अनुशासन और कानून के बीच संतुलन जरूरी

विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखना शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन छात्रों के साथ शारीरिक दंड को लेकर कानून और शिक्षा विभाग की स्पष्ट गाइडलाइन भी लागू हैं। किसी भी प्रकार की अनुचित शारीरिक सजा या हिंसक व्यवहार की शिकायत मिलने पर संबंधित प्रकरण की जांच की जाती है। इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के तरीकों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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