नर्मदापुरम में 12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, बिजली और नगर पालिका के बकाया बिलों पर मिलेगी नियमानुसार छूट
नर्मदापुरम में 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत लगेगी। बिजली बिल, जलकर और संपत्तिकर की बकाया राशि पर नियमानुसार छूट का लाभ मिल सकता है।


नर्मदापुरम। जिले में वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में आम नागरिकों को लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के साथ-साथ विभिन्न बकाया देयताओं में नियमानुसार राहत मिलने की उम्मीद है।
लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोमवार को जिला न्यायालय परिसर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती तृप्ती शर्मा ने प्रचार-वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार वाहन जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी देगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने के लिए जागरूक करेगा।
बिजली और नगर पालिका के बकाया बिलों पर राहत
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ती शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत आमजन के लिए महत्वपूर्ण अवसर है।
उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग के बकाया बिजली बिलों तथा नगर पालिका के जलकर और संपत्तिकर की बकाया राशि के मामलों में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों से संबंधित नागरिक लोक अदालत में उपस्थित होकर उपलब्ध राहत का लाभ उठा सकते हैं।
हालांकि, छूट की पात्रता और वास्तविक राशि संबंधित नियमों एवं प्रकरण की स्थिति के आधार पर निर्धारित होगी।
जिला और तहसील न्यायालयों में होगा आयोजन
नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय नर्मदापुरम सहित जिले के सभी तहसील न्यायालयों में किया जाएगा। नागरिक अपने लंबित मामलों के निराकरण के लिए संबंधित न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं।
लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं सरल निराकरण करना है। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने का अवसर मिलता है।
प्रचार वाहन से गांव-गांव दी जाएगी जानकारी
लोक अदालत के प्रचार के लिए रवाना किया गया वाहन जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगा। इसके माध्यम से नागरिकों को लोक अदालत की प्रक्रिया, उपलब्ध अवसरों और अपने मामलों के निराकरण के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों के निराकरण के लिए संबंधित न्यायालय से संपर्क करें।
ये अधिकारी रहे मौजूद
प्रचार वाहन को रवाना किए जाने के अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री मनोज कुमार, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री दिनेश नोटिया, विद्युत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री फिरोज अख्तर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री के. शिवानी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय सिंह, विद्युत विभाग के उपमहाप्रबंधक श्री प्रतीक साहू, प्रबंधक श्री राहुल बोवड़े, प्रिया खातीकर सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।
