Jabalpur News: चपरासी के पद पर कार्यरत थे पिता, गरीब समझकर अनुकंपा नियुक्ति देने से किया इनकारJabalpur News:
अदालत(सांकेतिक) मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेंट्रल बैंक को अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नोटिस भेजा है। मामला चपरासी पद पर कार्यरत कर्मचारी की मौत के बाद उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। कारण बताया गया कि उनका परिवार गरीब नहीं है। अब कोर्ट ने जवाब तल…


अदालत(सांकेतिक)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेंट्रल बैंक को अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नोटिस भेजा है। मामला चपरासी पद पर कार्यरत कर्मचारी की मौत के बाद उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। कारण बताया गया कि उनका परिवार गरीब नहीं है। अब कोर्ट ने जवाब तलब किया है।
सिवनी निवासी याचिकाकर्ता रविकांत कौशल की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उनके पिता मंगल राम कौशल सेंट्रल बैंक में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु दिसम्बर 2022 में नौकरी में रहने के दौरान हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। बैंक अधिकारियों ने उनके आवेदन को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उनका परिवार गरीब नहीं है।
याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया कि बैंक में विद्यमान अनुकंपा नियुक्ति स्क्रीन में चपरासी पद पर कार्यरत कर्मचारी की मौत होने पर अनुकंपा नियुक्ति देने का विशेष प्रावधान है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सेंट्रल बैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता नर्मदा चौधरी ने पैरवी की।
