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नई दिल्ली · 29-07-2026

Paytm Payments Bank News: दिल्ली हाईकोर्ट ने Paytm Payments Bank को बंद करने का दिया आदेश, लिक्विडेटर नियुक्त

Paytm Payments Bank News: दिल्ली हाईकोर्ट ने Paytm Payments Bank के परिसमापन को मंजूरी दी। RBI की याचिका पर बैंक बंद होगा, आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया गया।

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समाचार डेस्क · 29-07-2026
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Paytm Payments Bank News: दिल्ली हाईकोर्ट ने Paytm Payments Bank को बंद करने का दिया आदेश, लिक्विडेटर नियुक्त

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने Paytm Payments Bank Limited (PPBL) के परिसमापन (वाइंडिंग अप) को मंजूरी देते हुए बैंक को बंद करने का आदेश जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को जानकारी दी कि अदालत ने 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 के आदेशों में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बैंक के समापन की अनुमति दी है।

अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (CGM) गिरिकुमार एम. नायर को बैंक का आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया है। अब बैंक की परिसंपत्तियों, देनदारियों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की निगरानी और संचालन उनके जिम्मे होगा।

लिक्विडेटर संभालेंगे बैंक का पूरा संचालन

RBI के अनुसार, गिरिकुमार एम. नायर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनी अधिनियम के तहत सभी आवश्यक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 जुलाई 2026 से ही Paytm Payments Bank के निदेशक मंडल (Board of Directors) की सभी शक्तियां लिक्विडेटर को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

अब बैंक की संपत्तियों का प्रबंधन, देनदारियों का निपटान और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं आधिकारिक लिक्विडेटर की निगरानी में पूरी की जाएंगी।

RBI ने लाइसेंस रद्द होने के बाद दायर की थी याचिका

भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अप्रैल 2026 को गंभीर नियामकीय उल्लंघनों का हवाला देते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था।

RBI का कहना था कि बैंक का संचालन जमाकर्ताओं के हितों के अनुरूप नहीं था और बैंक लाइसेंस की कई महत्वपूर्ण शर्तों का पालन नहीं कर रहा था। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 38 और 39 के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में बैंक को बंद करने और आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त करने की याचिका दायर की थी।

जमाकर्ताओं के पैसे को लेकर RBI ने दिया भरोसा

RBI ने पहले ही स्पष्ट किया था कि Paytm Payments Bank के पास अपने सभी जमाकर्ताओं की राशि लौटाने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। ऐसे में ग्राहकों के वैध दावों के भुगतान को लेकर केंद्रीय बैंक ने भरोसा जताया है।

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैंक के परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रिया कानून के अनुसार आधिकारिक लिक्विडेटर की निगरानी में आगे बढ़ेगी। इस दौरान बैंक की बची हुई संपत्तियों और देनदारियों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा।

ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब?

बैंक के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ग्राहकों के दावों, बैंक की संपत्तियों और देनदारियों का निपटारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। RBI ने दोहराया है कि जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और लिक्विडेटर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे।

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