क्या है मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना; युवाओं को कैसे मिलेगा इसका फायदा? पढ़ें यहां

 

Mukhyamantri Seekho Kamao Yojna

 

Madhya Pradesh Mukhyamantri Seekho Kamao Yojna Online Registration: मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए क्रांतिकारी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं को उनके कौशल और प्रशिक्षण का संवर्धन करने में मदद कर रही है, ताकि वे अच्छे रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। योजना के तहत प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक युवा को राज्य शासन द्वारा एक लाख रुपये तक का सालाना स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।  

योजना के अंतर्गत चयनित युवा को मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT के निर्धारित कोर्स में प्रशिक्षण छात्र-अभ्यर्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। कोर्स की सूची योजना के पोर्टल ssdm.mp.gov.in पर उपलब्ध होगी; इसमे समय-समय पर MPSSDEGB द्वारा यथा आवश्यक बदलाव किए जा सकेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि भी निर्धारित होगी।  

योजना के तहत प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही योजना के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। यह योजना युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी। योजना की लॉन्चिंग से पहले ही कुल 10,729 प्रतिष्ठान पंजीकृत हो चुके हैं। कुल 36,084 पद प्रकाशित किए गए हैं और कुल 5,288 अभ्यर्थी भी पंजीकृत हो चुके हैं।

MMSKY Madhya Pradesh कब क्या-क्या होगा?

  • 15 जुलाई, 2023 से योजना के तहत प्रशिक्षण हेतु युवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगी।
  • 31 जुलाई, 2023 से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) की कार्यवाही शुरू होगी।
  • 01 अगस्त, 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा।
  • एक सितंबर, 2023 से अर्थात एक माह प्रशिक्षण के उपरांत युवाओं को राशि (स्टाइपेंड) का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

MMSKY Madhya Pradesh किसे कितना स्टाइपेंड मिलेगा?

मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह स्टाइपेंड प्राप्त होगा।

  • 12वीं उत्तीर्ण को 8000 रुपये
  • आईटीआई उत्तीर्ण को 8500 रुपये
  • डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9000 रुपये
  • एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च योग्यता धारक को 10,000 रुपये

कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर उपरोक्त स्टाइपेंड निर्धारित किया गया है।

MMSKY Madhya Pradesh युवाओं को और क्या लाभ?

  1. उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा।
  2. नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रकिया के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा।
  3. व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा।
  4. मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का सर्टिफिकेट।
  5. नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित होगी।

 MMSKY Madhya Pradesh युवाओं के लिए पात्रता मानंदड

योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे –  

  • जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो।
  • जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हों।
  • जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।

योजना के तहत चयनित युवा को छात्र-प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा।

MMSKY Madhya Pradesh प्रतिष्ठान के लिए पात्रता मानंदड

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।

यह योजना समस्त श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि।

 MMSKY Madhya Pradesh अभ्यर्थी पंजीयन प्रक्रिया

  1. MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करें।
  2. आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित दस्ताबेजो को ध्यान से पढ़ें।
  3. यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करें।
  4. समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
  5. आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किए जाने पर आपको SMS से यूजरनेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही लॉग इन करवाया जाएगा।
  6. अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें एवं संबंधित दस्तावेजों को संलग्न करें।
  7. आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमें से आप कोई कोर्स को चुन सकते हैं।
  8. अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है।

MMSKY Madhya Pradesh प्रतिष्ठान पंजीयन प्रक्रिया

  1. MMSKY पोर्टल पर संस्था पंजीयन पर क्लिक करें।
  2. अधिकृत व्यक्ति की जानकारी दर्ज करें।
  3. स्व घोषणा के बाद GSTIN दर्ज करें।
  4. अनिवार्य जानकारी को दर्ज करें।
  5. एप्लीकेशन सबमिट करें।
  6. यूजर आईडी एवं पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा।
  7. प्राप्त हुए यूजर आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा संस्था लॉग इन कर सकेंगे।
  8. संस्था की बेसिक जानकारी दर्ज करें।
  9. यदि EPF नंबर हो तो उसके द्वारा कुल कर्मचारियों की संख्या दर्ज करें।
  10. यदि लागू हो तो Subcontractor की जानकारी दर्ज करें।
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