
जबलपुर। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए Madhya Pradesh High Court ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan के पुत्र Kartikeya Singh Chouhan को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
यह सुनवाई न्यायाधीश Pramod Kumar Agrawal की एकलपीठ में हुई, जिसमें राहुल गांधी ने उनके खिलाफ जारी समन और पूरे मामले को चुनौती दी है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला वर्ष 2018 का है, जब झाबुआ में एक चुनावी सभा के दौरान दिए गए बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में पनामा पेपर लीक का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार का नाम लिया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।
इसी मामले में MP MLA Court Bhopal ने हाल ही में राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया और समन को रद्द करने की मांग की।
हाईकोर्ट ने मांगा पूरा रिकॉर्ड
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एमपीएमएलए कोर्ट, भोपाल में लंबित केस से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए हैं। कोर्ट ने विशेष रूप से अब तक की कार्यवाही की सभी ऑर्डर कॉपी भी मांगी हैं, ताकि मामले की वर्तमान स्थिति को समझा जा सके।
अगली सुनवाई 4 मई को
हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई 2026 तय की है। तब तक कार्तिकेय सिंह चौहान को अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
कानूनी और राजनीतिक नजरिए से अहम मामला
यह मामला केवल एक मानहानि केस नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने समन को चुनौती दी है, वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय चौहान अपने आरोपों पर कायम हैं।