![Jabalpur: जिला सहकारी बैंक मैनेजर को राहत, अनावेदकों के जवाब न देने के बाद हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाई Jabalpur: Relief to District Cooperative Bank Manager, High Court stays suspension](https://i0.wp.com/staticimg.amarujala.com/assets/images/2022/02/05/750x506/mp-high-court_1644042233.png?resize=414%2C233&ssl=1)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मानपुर के ब्रांच मैनेजर के निलंबन पर रोक लगा दी। न्यायधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि यदि अगली सुनवाई दौरान अनावेदकों ने जवाब नहीं दिया तो दस्तावेजों व तथ्यों के आधार पर मामला निराकृत कर दिया जायेगा।
शहडोल जिले की मानपुर ब्रांच में पदस्थ अरुण कुमार त्रिपाठी की ओर से यह मामला दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ ने 2 जनवरी 2023 को निलंबित कर दिया था। न्यायालय ने फरवरी माह में सहकरिता विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर शहडोल व उमरिया कोऑपरेटिव सोसायटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सीईओ व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अभी तक अनावेदक ने जवाब पेश नहीं किया। सुनवाई बाद न्यायालय ने कहा चूंकि अनावेदकों की ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए निलंबन आदेश पर स्थगन दिया जा रहा है।