ITR Submission : आईटीआर जमा करने का आखिरी मौका, आयकर विभाग ने भारी जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल करने की चेतावनी

वित्तीय वर्ष 2022-23 (financial year 2022-23) के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए करदाताओं के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) ने चेतावनी जारी की है। इसके लिए विभाग ने सोशल मीडिया का सहारा भी लिया है। बता दें, आयकर विभाग के नियमों ने मूल्यांकन वर्ष 2020-21 (assessment year 2020-2021) से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों को इनकम टैक्स देना होगा, उनके लिए इसमें तीन मुख्य शर्तें भी रखी गई हैं, जिनके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा, यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई करदाता विलंबित आईटीआर भी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे कुछ “प्रतिकूल परिणाम” का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में लोगों को संशोधित और विलंबित आईटीआर के बीच अंतर समझाते हुए उनसे तुरंत अपना ITR दाखिल करने का आदेश दिया है। अपने पोस्ट में विभाग ने लिखा है, “करदाता कृपया ध्यान दें, 31 दिसंबर, 2023 निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए विलंबित/संशोधित आईटीआर दाखिल करने का आपका आखिरी मौका है। जल्दी करें! नियत तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल करें।”

विभाग ने अपनी वेबसाइट का एक लिंक भी शेयर किया है, जहां यूजर्स ITR दाखिल करने के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

जैसा कि हमने बताया, आयकर विभाग के नियमों ने मूल्यांकन वर्ष 2020-21 से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आय का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों को इनकम टैक्स देना होगा, उनके लिए इसमें तीन मुख्य शर्तें भी रखी गई हैं। शर्त में “यदि प्रति व्यक्ति ने एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपये या अधिक जमा किया है, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा के लिए 2 लाख से अधिक का कुल खर्चा किया है और बिजली बिल के भुगतान के लिए 1 लाख रुपये से ज्यादा का कुल खर्च किया है।” शामिल हैं।

विभाग ने यह भी कहा है कि जो लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, उनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के तहत विलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। विलंबित आईटीआर के लिए कोई अलग फॉर्म नहीं है, एक निर्धारिती को एक विशेष मूल्यांकन वर्ष के लिए अधिसूचित फॉर्म का उपयोग करना होगा।

यदि कोई करदाता विलंबित ITR भी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे कुछ “प्रतिकूल परिणाम” का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, नुकसान (गृह संपत्ति से आय के अलावा) को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234एफ के तहत शुल्क लगाया जाएगा, करदाता धारा 10ए और 10बी के तहत छूट का भी हकदार नहीं होगा, और चैप्टर VI-ए के भाग-सी के तहत कटौती उपलब्ध नहीं होगी। धारा 234F में 5,000 रुपये या छोटे करदाताओं के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना अनिवार्य है और लंबित आयकर भुगतान पर धारा 234A के तहत 1 प्रतिशत प्रति माह दंडात्मक ब्याज लागू है।

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