पीडब्ल्यूडी दफ्तर में खाली कुर्सियां
पिछले महीने ही जारी हुआ है आदेश
गौरतलब है कि अप्रैल 2021 से कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है लेकिन सुबह 10 बजे अधिकतर कार्यालयों में कर्मचारी व अधिकारी नहीं आते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 26 जून को एक आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालयीन समयावधि का पालन कराएं।
कोरोना काल में बदल गया कार्यालय का समय
जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना काल के बाद सरकार ने केंद्र की तरह ही प्रदेश में पांच दिन कार्यालय लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। पहले दूसरे और तीसरी शनिवार को अवकाश रहता था। इसमें परिवर्तन कर शनिवार को भी अवकाश रखा गया। इसके स्थान पर कार्यालयीन समय अवधि में परिवर्तन किया गया। सुबह साढ़े के स्थान पर 10 बजे से कार्यालय प्रारंभ होने और शाम साढ़े छह बजे की जगह छह बजे बंद करने की व्यवस्था बनाई।