भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के कोकता के पास स्थित निजी कॉलेज की छात्राओं को दोस्ती के नाम पर पहचान कर अपने प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने और हिंदू धर्म के खिलाफ अपशब्द कहते हुए ब्लैकमेल कर युवतियों को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में भोपाल पुलिस ने पहचान चालान पेश किया है।
दरिंदगी से बचने कमरे से भागी बड़ी बहन तो छोटी हो गई शिकार
भोपाल पुलिस की ओर से प्रस्तुत चालान में खुलासा हुआ है कि फरहान और साहिल दोनों बारी-बारी से आए दिन कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करते। उसे इस गिरोह के अन्य आरोपी नबील, अबरार के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करते। पीड़िता जब फरहान और साहिल के बुलावे पर नहीं जाती थी तो आरोपी उसके कमरे में आ जाते थे। चूंकि पीड़िता किराए के कमरे में रहती थी, इसलिए उसे डर था कि यह बात मकान मालिक मेरे परिजनों को न बता दें। एक दिन पीड़िता को साहिल ने दुष्कर्म के इरादे से बुलाया। पीड़िता नहीं गई तो आरोपी उसके अशोका गार्डन स्थित किराये के कमरे में ले गया और वहां दुष्कर्म करने की धमकी देने लगा। पीड़िता दरिंदगी से बचने कमरे में छोटी बहन को छोड़कर कुछ घंटे के लिए बाहर निकल गई। इसके बाद साहिल उसके कमरे में पहुंचा तो पीड़िता नहीं मिली। इसके बाद उसने पीड़िता की नाबालिग छोटी बहन से ही दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया।
बड़ी बहन की धमकी देकर फरहान ने की दरिंदगी
चालान में खुलासा हुआ है कि साहिल ने नाबालिग से की गई दरिंदगी का वीडियो फरहान को सौंप दिया। चूंकि फरहान गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसकी शर्त रहती थी कि किसी भी लड़की दुष्कर्म, सेक्सुअल असाल्ट करते समय बनाया गया वीडियो उसके पास ही रहेगा। इस केस में भी ऐसा हुआ। इसके बाद फरहान ने नाबालिग का अश्लील वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया कि अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो यह वीडियो तुम्हारी बड़ी बहन, माता-पिता को भेजकर जिंदगी नर्क बना देंगे। इसके बाद पीड़िता से दुष्कर्म किया। बड़ी बहन को कुछ महीने में पता चला तो उसने अपनी बहन को पढ़ने के लिए इंदौर भेज दिया। फरहान इंदौर पहुंचकर पीड़िता के कमरे में हंगामा किया था। इंदौर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इसके बाद पीड़िता भोपाल आकर बड़ी बहन के साथ बागसेवनिया थाने पहुंची थी और दोनों बहनों ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, पॉक्सो और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था। इस प्रकरण के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सका है।
आधा सैकड़ा से अधिक को बनाया गवाह
जांच के लिए बनाई गई भोपाल पुलिस की एसआईटी द्वारा प्रस्तुत 240 पेज के चालान में 57 गवाहों को शामिल किया गया है। चालन में पीड़िताओं के बयानों के साथ मेडिकल रिपोर्ट, पीड़ितों के अश्लील वीडियो जो फरहान के मोबाइल में मिले हैं, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को शामिल किया है।
उल्लेखनीय है कि लव जिहाद मामले में पुलिस अब तक छह प्रकरण दर्ज कर चुकी है। छह आरोपियों में कोलकाता निवासी अबरार को छोड़कर पांच आरोपी गिरफ्तार हैं और वर्तमान में जेल में हैं। फरहान के साथ साहिल, साद, नबील और अली खान गिरफ्तार हैं।
पुलिस ने अदालत में पेश किया था
जानकारी के मुताबिक रायसेन रोड स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली दो सगी बहनों ने आरोपी फरहान खान और उसके मित्र साहिल खान के खिलाफ पुलिस थाना बाग सेवनिया में 12 अप्रैल को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि फरहान ने धमकाकर, मारपीट कर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं मुस्लिम बनने के लिए कई बार दबाव बनाया। मैं उससे बहुत परेशान हो गई हूं।
अशोका गार्डन और जहांगीराबाद पुलिस ने भी केस दर्ज किया
मामला सामने आने के बाद आरोपी फरहान से पीड़िता अन्य छात्राओं ने भी उसके खिलाफ पुलिस थाना अशोका गार्डन और पुलिस थाना जहांगीराबाद में शिकायतें दर्ज कराई थीं। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस के आला अफसरों ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। पुलिस ने फरहान और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश कर पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था।
कोर्ट में हुई थी पिटाई
पुलिस द्वारा आरोपियों के चेहरों को भगवा कपड़ा में छुपाकर कोर्ट में पेश किए जाने से आक्रोशित वकीलों ने आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी थी। कोर्ट परिसर में रात के 9 बजे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा था। 3 मई को अशोका गार्डन पुलिस ने आरोपी फरहान को ग्राम सरवर रातीबढ़ में एनकाउंटर में दायें पैर में गोली मार दी थी। पुलिस ने बताया था कि फरहान द्वारा सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवाल्वर छीनने की कोशिश के दौरान हुई छीना-झपटी में उसके पैर में गोली लग गई। फरहान ने कोर्ट में बताया था कि उसे पुलिस ने गोली मारी है।