स्कूल बैग का वजन निर्धारित करने के साथ ही राज्य सरकार ने हर माह मॉनिटरिंग करने के निर्देश 6 जुलाई 23 को जारी किए है। बच्चों पर बढ़ते स्कूल बैग के वजन को घटाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए निर्देशों के अनुसार, अब बच्चों के स्कूल बैग का वजन बच्चे के खुद के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. राज्य सरकार के इस नियम से बच्चों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित भार से अधिक नहीं हो सकेगा.

छात्रो के लिए ग्रह कार्य निर्धारित
स्कूल बैग का वजन निर्धारित करने के साथ ही राज्य सरकार ने छात्रों के लिए होमवर्क निर्धारित करने के दिशा निर्देश जारी किए है. निर्देश के अनुसार, स्कूलों को कक्षा.2 तक के विद्यार्थियों के लिए कोई ग्रहकार्य नही दिया जावेगा। जबकि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रति सप्ताह अधिकतम दो घंटे। कक्षा 6 से कक्षा 8वी तक के छात्रों के लिए प्रति दिन अधिकतम एक घंटे और कक्षा 9 से कक्षा 12वी तक के विद्यार्थियों के लिए प्रति दिन अधिकतम दो घंटे का ग्रहकार्य दिया जाएगा। वही प्रत्येक स्कूल को नोटिस बोर्ड पर बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित करना है।
कमेटी ने जारी की थी रिपोर्ट
राज्य सरकार ने डॉ. वीपी निरंजनराध्या समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर यह आदेश जारी किए हैं. इस कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा स्कूल बैग के वजन पर स्वास्थ्य प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया था. कमेटी ने 2018-19 के दौरान अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी जिसके आधार पर यह निर्णय लिए गए हैं. जारी निर्देशों को ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने जिलों में सख्ती से लागू कराना होगा.