सीहोर जिले में नरवाई जलाने की रोकथाम के लिए बुधनी अनुभाग के 43 किसानों पर 2,17,500 और भैरूंदा अनुभाग के 68 किसानों पर 3,72,500 रपये का अर्थदंड लगाया गया है। कलेक्टर बालागुरू के द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में नरवाई जलाने की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं फिर भी किसानों द्वारा नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो वातावरण, मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों और उर्वराशक्ति के लिए नुकसानदायक हैं।
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कलेक्टर बालागुरू के. ने निर्देश दिए हैं कि जिले में पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, वन रक्षक की संयुक्त टीम गठित कर संबंधित क्षेत्र में नरवाई और वन क्षेत्र में आग न लगाने के लिए प्रचार-प्रसार कराया जाए। साथ ही क्षेत्र में घटित होने वाले प्रकरणों में संबंधित किसानों के विरुद्ध पंचनामा तैयार कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की जाए।
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इसके साथ ही जिन ग्रामों में अभी फसल कटाई शेष है और पिछले वर्ष इन ग्रामों में नरवाई जलाने की घटनाएं हुई हों, तो ऐसे ग्रामों में ट्रैक्टर चालित वाटर टैंकर (पंप सहित) की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, जिससे खड़ी फसल में आग न लगे और नरवाई में लगी आग को तत्काल बुझाया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कृषि विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी की जा रही फसल अवशेष जलाने की सैटेलाइट मॉनिटरिंग की जिलेवार रिपोर्ट की समीक्षा की जाए। साथ ही एक रणनीति तैयार की जाए ताकि आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके।