उड़ान में देरी पर अब विमान से बाहर निकल सकेंगे यात्री, लागू हुआ नया नियम

उड़ान में देरी होने पर यात्री अब विमान से बाहर निकल सकेंगे। इसके लिए विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था बीसीएएस ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत विमान में सवार होने के बाद उड़ान की रवानगी में लंबा विलंब होने पर यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार के जरिये बाहर निकलने की अनुमति दी गई है।

कब से है लागू

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने कहा कि नए दिशानिर्देश 30 मार्च को एयरलाइन कंपनियों और हवाई अड्डा संचालकों को जारी किए गए थे और अब ये लागू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश यात्रियों का कम उत्पीड़न सुनिश्चित करने में मदद करेंगे और उन्हें विमान में सवार होने के बाद लंबे समय तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा।

यात्रियों को होती थी दिक्कत

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) का निर्देश हवाईअड्डों पर बढ़ती भीड़ और उड़ान में देरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आया है। कई बार यात्री विमान में सवार होने के बाद भी लंबे समय तक फंस जाते हैं। हालांकि, नए नियम के बाद अब उड़ान में लंबी देरी होने और अन्य आपात स्थिति के मामले में यात्रियों को संबंधित हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को विमान से उतारने का निर्णय संबंधित एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा।

उठाए गए हैं कई कदम

जुल्फिकार हसन ने बताया कि हवाई अड्डों पर भीड़ से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में हवाई अड्डों पर स्मार्ट सुरक्षा लेन भी स्थापित की जाएगी। बता दें कि देश में घरेलू हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहा है और हर दिन लगभग 3,500 उड़ानें संचालित की जाती हैं। बढ़ते हवाई यातायात के बीच हवाई अड्डों पर भीड़ से निपटने के लिए बीसीएएस और अन्य अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं।

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