नर्मदापुरम: प्रिंटिंग प्रेस संचालक ऐसे किसी भी निर्वाचन पंपलेट पोस्टर आदि का मुद्रण नहीं करेंगे जिससे धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय, भाषा या किसी का चरित्र हनन होता हो। प्रिंटिंग प्रेस संचालक राजनीतिक निर्वाचन से संबंधित पंपलेट एवं पोस्टर का प्रकाशन करने के बाद परिशिष्ट “क” जिसमें निर्वाचन पोस्टर पंपलेट प्रकाशन करने की जानकारी से संबंधित जानकारी है वह एक प्रति में जिला मजिस्ट्रेट को एवं एमसीएमसी समिति को प्रस्तुत करेंगे साथ ही परिशिष्ट ख में निर्वाचन पोस्टर पंपलेट का मुद्रण कराने वाले अपनी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। वह भी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे। उक्त जानकारी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पंकज दुबे ने दी। आज जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक कलेक्ट्रेट के रेवा सभा कक्ष आयोजित की गई थी। बैठक में अपर कलेक्टर डीके सिंह, जिला कोषालय अधिकारी नितेश उइके सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित थे।
प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पंपलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रशासन नहीं करेगा अथवा करवाएगी जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशित का नाम एवं पता ना लिखा हो। प्रिंटिंग प्रेस संचालक मुद्रण सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिन के अंदर प्रकाशित सामग्री की तीन प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट के सामने पंपलेट एवं पोस्टर के प्रकाशन के संबंध में किसी भी अनुदेशकों का उल्लंघन का मामला आता है या ऐसा उनके ध्यान में लाया जाता है तो इसकी जांच के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे सभी मामलों में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शीघ्र अभियोजन प्रारंभ किया जाएगा। अतः सभी प्रेस प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से आग्रह किया गया है कि वह ऐसी अनपेक्षित स्थिति से बचें।
सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को बताया गया कि निर्वाचन पंपलेट अथवा पोस्टर से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किए गए हैंड बिल अथवा दस्तावेज या कोई इश्तिहार जो निर्वाचन के संबंध में हो। परंतु जिसमें केवल निर्वाचन एजेंट अथवा कार्यकर्ताओं के लिए निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशक की तिथि समय स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े हो। कोई और बिल विज्ञापन अथवा पोस्ट शामिल न हो।