
माखननगर: जनपद पंचायत माखननगर की ग्राम पंचायते नित नए कारनामों के लिए जानी जाती रही हैं।अभी हाल ही में जनपद की ग्राम पंचायतों ने एक नया कारनामा कर शासन को लाखों का चूना लगा दिया। मामला यह है कि पंचायत क्षैत्र में बनने वाले वेयरहाउस को पंचायतों से एनओसी लेनी पड़ती हैंं। जिसके लिए पंचायत अनुज्ञा शुल्क लेकर वेयरहाउस बनाने की अनुमति देती हैं। उसके बाद फिर वेयरहाउस द्वारा प्रापर्टी टेक्स बसूला जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के जनपद माखननगर की ग्राम पंचायतों ने वेयरहाउस संचालको से मिलकरऔने पौने रूपए लेकर वेयरहाउसों को एनओसी जारी कर दी। एक पंचायत के सचिव से जब देनवापोस्ट से बात की तो नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वेयरहाउस राजनितिक पहुंच वाले हैं वही सरपंच ने जैसा कहा वैसा किया। जब यह जानना चाहा कि पैसे क्या पंचायत के खाते में जमा हुए तो इसका कोई् जबाब नही मिला।
अनुज्ञा राशी के 24 लाख पंचायतों ने डुबोए
जनपद क्षैत्र में करीब 60 वेयरहाउस संचालित हो रहे हैं सभी वेयरहाउसों ने निर्माण अनुज्ञा के लिए अपने क्षैत्र की ग्राम पंचायतों बकायदा आवेदन किया और अपनी सुविधा के अनुसार अनुज्ञा राशी का भुगतान या अपनी राजनितिक पहुंच के कारण पंचायतों से एनओसी ले ली। मध्यप्रदेश राजपत्र में 17 फरवरी 23 को प्रकाशित की अधिसूचना की अनसूची एक के नियम 3 का उप नियम 4 को पढ़गें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि 2500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षैत्र के लिए प्रभार्य फीस 40 हजार रूपए लगेगी। इस नियमानुसार साठ वेयरहाउसों से पंचायतों को करीब 24 लाख रूपए लेने थे। जो लिए ही नही गए।
जांच के बाद पता चलेगा कि अनुज्ञा राशि जमा या नही
जनपद सीईओं एससी अग्रवाल ने देनवापोस्ट को बताया कि वेयरहाउस संचालको टेक्स के संबंध नोटिस जारी हो चुके है। उन्हे समस्त दस्तावेजों के साथ बुलाया है जांच के बाद पता चलेगा कि अनुज्ञा राशि उनके द्वारा क्या जमा की गई है।