प्रतीकात्मक चित्र
जिले में नरवाई जलाने को लेकर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके किसान लगातार नरवाई जल रहे हैं। जिसके चलते दूसरे किसानों की फसलों को आगजनी का खतरा पैदा हो गया है तो वहीं वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। शनिवार देर रात नरवाई जलाने के मामले में पुलिस ने दो किसानों पर केस दर्ज किया है। नर्मदापुरम के रामपुर थाने में नरवाई जलाने के मामले में एफआईआर की गई है। रामपुर थाना प्रभारी विपिन पाल ने बताया की ग्राम लोहारिया के दो किसानों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया। दोनों किसानों पर खेत में लगी नरवाई में आग लगाने का आरोप है। नरवाई में आग लगाने के मामले में जिले में यह पहली कारवाई है।
पाल ने बताया कि 29 मार्च की रात ग्राम लोहारिया में पप्पू पिता सीताराम पटेल और मनोज पिता लाडलीलाल पटेल ने अपने खेत की नरवाई में आग लगाई थी। आग फैलकर पड़ोसी किसान के खेत के करीब तक पहुंच गई। ग्रामीणों ने आग बुझा दिया। जिससे फसल जलने से बच गई। ग्राम कांदई हिम्मत गांव के तोरण सिंह पिता मिश्रीलाल पाल (39) के कथन पर ग्राम लोहारिया के पप्पू पटेल पिता सीताराम पटेल और मनोज पिता लाडली लाल पटेल के खिलाफ खेत की नरवाई में आग लगाने का केस दर्ज किया है। कलेक्टर नर्मदापुरम सोनिया मीना द्वारा समस्त जन प्रतिनिधियों किसान संघों एवं जिले के समस्त कृषकों से अपील की है कि रबी फसल कटाई उपरांत नरवाई में आग न लगाएं।
सुरक्षा के नहीं हैं इंतजाम
फसल कटाई के दौरान किसान मुख्यत: भूसा मशीन एवं हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपाय के कर रहे हैं। पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम न होने के कारण हार्वेस्टर से उत्पन्न होने वाली चिंगारी से खेतों में फसल में आगजनी की घटनाएं होती है, जिससे किसान के साथ आसपास के खेतों में आगजनी होने के कारण जनधन, पशुधन को भारी मात्रा में नुकसान होता है। ऐसी घटना को रोका जाना अति आवश्यक है। कलेक्टर द्वारा जिले में रबी फसल कटाई के दौरान अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भूसा मशीन का उपयोग प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। समस्त हार्वेस्टर संचालकों से कहा गया है कि वे किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता, मोबाईल नंबर के साथ कराने के बाद ही जिले में कृषकों के खेतों में फसल कटाई कराए।