![MP News: हेलमेट नहीं तो सरकारी दफ्तरों में एंट्री नहीं, ट्रैफिक नियमों के पालन पर हाईकोर्ट सख्त MP News: You will not be allowed to enter government offices not be able to park your Vehicle](https://i0.wp.com/staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/02/04/jabalpur-high-court_1675476003.jpeg?resize=414%2C233&ssl=1)
MP हाईकोर्ट
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अलर्ट पर ट्रैफिक पुलिस
राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत बुधवार से ही होगी। संपूर्ण प्रदेश में हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए ये अभियान शुरू किए गया है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की दी हिदायत दी जाएगी। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। इसमें नियमों के विपरीत चलने वाले वाहन चालकों को 500 से लेकर 1000 हज़ार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट
हाईकोर्ट के निर्देशों में ये साफ किया गया है कि दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाना होगा, ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कार में भी सीट बेल्ट की अनिवार्यता है। सीट बेल्ट न लगे होने पर फाइन लगाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रचार प्रसार किये जाने के भी निर्देश दिए हैं।