![MP News: मतपेटी से निकले कुल मतदाता से 50 वोट अधिक, हाईकोर्ट ने कहा- दोषी अफसरों पर करो कार्रवाई MP News: 50 more votes in the ballot box after counting, High Court said - take action against guilty officers](https://i0.wp.com/staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/06/17/software-engineer-husband-presented-photos-and-videos-of-wife-illegal-relations-court-accepted-divor_1686993546.jpeg?resize=414%2C233&ssl=1)
सांकेतिक तस्वीर।
याचिकाकर्ता रामबेटी यादव की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वे ग्राम बोम्होरी मडिया जिला टीकमगढ़ में सरपंच पद की प्रत्याशी थीं। पोलिंग बूथ क्रमांक 145 में मतदान के बाद मत पेटी को सील कर दिया गया था। चार दिन बाद मतगणना के दौरान मत पेटी में कुल मतों से 50 मत अधिक पाए गए। याचिका में जिला कलेक्टर चुनाव आयोग, जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, रिटर्निंग अधिकारी सीपी पटेल तथा पोलिंग अधिकारी हीरालाल राजपूत को अनावेदक बनाया गया था। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इलेक्शन रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी।
याचिका की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह व्यक्ति रूप से उपस्थित हुए। उनकी तरफ से न्यायालय को बताया गया कि पर्यवेक्षक ने चुनाव में अनियमितता संबंधित रिपोर्ट पेश की है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए बूथ क्रमांक 145 में 60 दिनों के अंदर पुनः चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी 60 दिनों हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि दोषियों को इलेक्शन ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अनिल लाला ने पैरवी की।