Makhannagar News : संपत्ति विरूपण कार्रवाई में बरती जा रही लापरवाही

स्वागत द्वार में बने पार्टी के निशान पर नहीं हुई कार्रवाई

गाजनपुर में लगा स्वागत गेट

माखन नगर/ दीपक शर्मा : प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज गया है, चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी होने के बाद नगर पालिका व ग्राम पंचायतों का अमला भी संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के लिए सक्रिय हो गया है। लेकिन अभी तक मात्र प्रमुख स्थानों में ही कार्रवाई हो सकी है। ऐसे में ग्रामों बड़ी संख्या में पोस्टर, दीवार लेखन, स्वागत द्वार आदि पार्टियों के रंग से रंगे हैं।

आदर्श आचरण संहिता के घोषित होते ही ग्राम पंचायतो ने संपत्ति विरूपण के तहत कार्रवाई कर शपथ पत्र भी दे दिए। लेकिन अभी भी पंचायतों के सैकड़ों स्थानों में पूर्व में किए गए विकास कार्याे सहित अन्य प्रकार के राजनीतिक नेताओं के शिलालेख, पोस्टर, दीवार पेंटिंग, दीवार लेखन आदि पर कार्रवाई नहीं की गई है। जहां पर दीवारों में नेताओं के गुणगान लिखे हैं और उनके कार्य आदि लेख हैं। जिसपर अभी तक कार्रवाई नहीं किए जाने से आचार संहिता उल्लघंन किया जा रहा है।

कलक्टर एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश में कहा है कि चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय भूमि, भवन, बिजली व टेलीफोन के खंबे आदि में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स आदि लगाकर व दीवार लेखन कर संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे मामलों में आयोग द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए है।

ताल केसरी का स्वगत द्वार

इस तरह गठित की टीम

सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिय़ा, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिंहित कर के उसे विरूपित करेगा, यह जुर्माने से जो 1 हजार रुपए तक हो सकेगा दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। इस टीम में नगरीय निकाय नगर पालिका, नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय को अगवत कराए टीम गठित करने का कार्य नगर पालिका अधिकारी व शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाए।

ग्रामीण इलाकों में लापरवाही

इस कार्रवाई में अधिकारी के आदेश के बाद भी ग्राम पंचायत ताल केसरी एवं पंचायत के ग्राम गाजनपुर स्वागत द्वार, दीवार लेखन, पेंटिग, आदि में अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है।

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