
अदालत(सांकेतिक)
जबलपुर अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। अदालत ने प्रीति रजक व मुकेश बर्मन को आजीवन कारावास व तीन-तीन हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 16 नवंबर 2022 को रामवरन रजक की उसकी पत्नी प्रीति रजक ने अपने प्रेमी मुकेश बर्मन के साथ मिलकर हत्या की थी। आरोपीगणों ने मृतक रामवरन रजक के पेट में धारदार हथियार एवं सिर में पत्थर पटकते हुए उसे मार दिया था। उक्त मामले में भेड़ाघाट पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी सिहोरा मोहसाम हाल निवासी गोलबाजार 31 वर्षीय मुकेश बर्मन व गोसलपुर मानेगांव सिमरिया निवासी 32 वर्षीय प्रीति रजक को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक सुखलाल मार्को ने पक्ष रखा।