हिमाचल कांग्रेस संकट समाप्त: सुक्खू सरकार कार्यकाल पूरा करेगी

इससे पहले दिन में, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के उन छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिन्होंने सदन में वित्त विधेयक (बजट) पर सरकार के पक्ष में मतदान करने के पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। अयोग्य ठहराए गए विधायकों में से एक ने कहा कि वे विधानसभाध्यक्ष के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे।

अयोग्य ठहराए गए विधायकों में सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्य शर्मा और देविंदर कुमार भुट्टो हैं। इस संबंध में शाम को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें आगे कहा गया कि ये छह विधायक 29 फरवरी से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। राजिंदर राणा ने बताया कि अयोग्य ठहराए गए छह विधायक आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे।

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