नाबालिग बालिका से दुराचार एवं हत्या के आरोपी ममेरे भाई को मृत्युदण्ड से किया दण्डित

नर्मदापुरम। सोहागपुर पुलिस चौकी अंतर्गत शोभापुर में एक 5 साल की बच्ची के गायब होने तथा बाद में खोजबीन के दौरान फरियादी के घर की छत के कोने में बच्ची कपडे में लपटी हुई अचेत अवस्था में मिली थी। इस मामले में सोहागपुर आरोपी किशन उर्फ चिन्नू पिता पुरुषोतम माछिया उम्र 19 वर्ष निवासी राजा वार्ड शोभापुर, थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम के अपराध क्रमांक 570/2021 धारा 302 भादवि में मृत्यु दण्ड, धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में मृत्युदण्ड, धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 450 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5,000/- रूपये अर्थदण्ड दण्डित किया गया है। 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार से है जिसमें दिनांक 25.12.2021 को थाना सोहागपुर अंतर्गत पुलिस चौकी शोभापुर में एक 5 साल की बच्ची के दोपहर 2 बजे से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन शोभापुर चौकी प्रभारी उनि रमेश नागले द्वारा हमराह बल के फरियादी के घर पहुंचकर आस पडोस में बच्ची की खोजबीन शुरू की गई। खोजबीन के दौरान फरियादी के घर की छत के कोने में बच्ची कपडे में लपटी हुई अचेत अवस्था में मिली। 

जिसे चौकी प्रभारी ‌द्वारा हमराह बल के साथ उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोहागपुर ले जाया गया जहां इलाज के दौरान डॉ ने बालिका को मृत घोषित कर दिया था। जिसके उपरांत चौकी प्रभारी शोभापुर द्वारा मामले में तुरंत मर्ग कायमकर उक्त घटना से थाना प्रभारी सोहागपुर  विक्रम रजक एवं पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम गुरकरन सिंह को घटना के बारे अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम द्वारा घटना स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया गया एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त घटनाक्रम जांच के दौरान पुलिस को घटनाक्रम में बच्ची के किसी नजदीकी रिश्तेदार के संलिप्त होने का संदेह हुआ।

जिसके आधार पर पुलिस द्वारा बच्ची के ममेरे भाई किशन उर्फ चिन्नू पिता पुरुषोत्तम माछिया एवं तीन अन्य रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। संदिग्ध गतिविधि एवं शक के आधार पर किशन उर्फ चिन्नू पिता पुरुषोत्तम माछिया से सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी किशन उर्फ चिन्नू द्वारा बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के बाद गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया गया। फारेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी द्वारा कारित घटना की पुष्टी की गई ।

उक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरी. विक्रम रजक द्वारा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम द्वारा आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया ।महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा नर्मदापुरम पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विगत 3 वर्षों में नर्मदापुरम पुलिस द्वारा दूसरी बार इस तरह की घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को मृत्युदंड की सजा से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

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