उज्जैन जिले में जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में शोएब खान अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद, उज्जैन द्वारा आरोपी दिलीप गुर्जर को धारा- 376 (2) एन में 10 वर्ष सश्रम एवं 10,000 रुपये धारा- 506 (2) में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर दिलीप पिता रामा गुर्जर, उम्र 21 साल निवासी ग्राम मोकड़ी को 2.08.2022 को गिरफ्तार कर चालान क्रमांक- 384/12.09.2022 किया गया। प्रकरण में न्यायालय शोएब खान, अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद, जिला उज्जैन के सत्र प्रकरण क्रमांक 25/2022 पर विचारण किया गया।
12.03.2025 को शोएब खान अपर सत्र न्यायाधीश, खाचरौद, उज्जैन द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी दिलीप गुर्जर को धारा- 376 (2) एन में 10 वर्ष सश्रम और 10,000 रुपये धारा- 506 (2) में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।