खबर आपके काम की: भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम (Government of India Motor Vehicles Act 1998) को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को Helmet नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार Helmet पहना है,बाईक चलाने वालों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज के इस दौर में जहां युवा वर्ग के लोग सड़क पर बाईक चलाते समय नियमों को ध्यान में नहीं रखते है। वहीं सितंबर में लागू हुए नियमों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे है। यदि आप इन नियमों की उलंघन करते है तो आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यदि आप भी बाईक चालक हैं तो आपके लिए यह खबर उपयोगी होगी। खास तौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए है। दो पहिया वाहन चालकों (two wheeler drivers) का Helmet पहनना चालान कट सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हेलमेंट पहनने पर चालान कैसे कटेगा। इस लेख में हम जानेंगे कि ट्रैफिक पुलिस Helmet पहनने पर आपसे किस तरह जुर्माना वसूल सकती है।
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम (Government of India Motor Vehicles Act 1998) को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को Helmet नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार Helmet पहना है, लेकिन Helmet खुला हुआ है, तो वह 1,000 रुपए का जुर्माना देगा। यदि आपने Helmet पहना है और सिर से बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट नहीं किया है, तो आप एक हजार रुपए का जुर्माना भुगतान करेंगे। कुल मिलाकर, अब Helmet पूरी तरह से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो आपको दो हजार रुपए का चालान मिलेगा।
बहुत से लोग Helmet सिर्फ इसलिए पहनते हैं ताकि उन्हें ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान न कटे या रोका न जाए, लेकिन Helmet का असली उद्देश्य चालक की सुरक्षा है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार, केवल आईएसआई मार्क (isi mark) वाले Helmet को मान्यता दी गई है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित होते हैं। यदि आपका Helmet आईएसआई मार्क नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस आपको जुर्माना लगा सकती है, भले ही आप Helmet पहन रहे हों। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप एक आईएसआई मार्क वाला Helmet खरीदें और पहनें, ताकि आप सुरक्षित रहें और जुर्माने से बचें।