सोहागपुर में SIR सर्वे शुरू, कई जगह नहीं पहुंचे परिगणना फॉर्म

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सोहागपुर। मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) प्रक्रिया का आगाज हो चुका है, लेकिन सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र में परिगणना फॉर्म (गणना पत्रक) की कमी के चलते सर्वे कार्य अधूरा नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार कई बूथों पर अभी तक फॉर्म नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल बीएलओ (Booth Level Officer) बिना गणना पत्रक के ही फील्ड में जाकर प्राथमिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

314 पोलिंग बूथों पर चल रहा सर्वे

सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 314 पोलिंग बूथों पर SIR सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि बुधवार से ही कई BLO बिना गणना पत्रक के सर्वे कार्य करने उतरे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही गणना पत्रक उपलब्ध हो रहे है, उन्हें संबंधित क्षेत्रों में वितरित किया जा रहा है।फिलहाल मतदाताओं से आधारभूत जानकारी ली जा रही है, ताकि फॉर्म मिलते ही उन्हें शीघ्र भरा जा सके।

रिटर्निंग अधिकारी ने दी जानकारी

इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका भल्लावी ने देनवा पोस्ट से चर्चा में बताया कि “गणना पत्रक फिलहाल प्रिंट हो रहे हैं। जैसे-जैसे फॉर्म उपलब्ध हो रहे हैं, उन्हें क्रमवार बीएलओ तक वितरित किया जा रहा है। अब तक माखननगर क्षेत्र के लगभग 25 गणना पत्रक प्राप्त हुए थे, जिन्हें तत्काल बांटा गया है। वहीं सोहागपुर विधानसभा के सभी 314 बीएलओ फील्ड पर सर्वे कार्य में जुटे हैं।”

भल्लावी ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि सभी पोलिंग बूथों पर जल्द से जल्द परिगणना फॉर्म पहुंच जाएं, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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पारदर्शी मतदाता सूची की दिशा में बड़ा अभियान

मध्यप्रदेश में SIR प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत मतदाता सूची को शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रक्रिया हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ प्रारंभ की गई है। इस पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को BLO के माध्यम से गणना फॉर्म भरकर जमा करवाना अनिवार्य है। फॉर्म जमा नहीं करने पर मतदाता का नाम आगामी सूची में दर्ज नहीं होगा।

SIR प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य

  1. मृत व्यक्तियों के नाम हटाना।
  2. स्थायी रूप से स्थान बदल चुके मतदाताओं के नाम हटाना।
  3. एक ही मतदाता का नाम दो स्थानों पर होने पर निरस्त करना।
  4. फर्जी मतदाताओं की पहचान कर नाम हटाना।
  5. मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना।

मतदाताओं के लिए आवश्यक तैयारी

सर्वे के दौरान BLO द्वारा गणना फॉर्म वितरित किए जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले मतदाताओं को अपने दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (सफेद बैकग्राउंड सहित) तैयार रखना आवश्यक है। फॉर्म के साथ पात्र मतदाताओं को नीचे दी गई 11 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी दो दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

मान्य दस्तावेजों की सूची

  1. केंद्र/राज्य सरकार या PSU कर्मचारियों का पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
  2. 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी सरकारी प्रमाण पत्र
  3. जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मूल निवास प्रमाण पत्र
  6. 10वीं बोर्ड की अंकतालिका व प्रमाण पत्र
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  8. जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST आदि)
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
  10. परिवार रजिस्टर (स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार)
  11. भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र

आयु वर्ग के अनुसार दस्तावेजों की श्रेणियां

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को आयु के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया है—

  1. 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे नागरिकों को केवल स्वयं का एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
  2. 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे नागरिकों को स्वयं का एक दस्तावेज और माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।
  3. 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को तीन दस्तावेज — स्वयं का, माता का और पिता का — प्रस्तुत करने होंगे।

जनजागरूकता की आवश्यकता

रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि SIR प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने परिवार, पड़ोसियों और परिचितों को SIR प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें और दस्तावेज तैयार रखें।

आपका वोट आपका अधिकार है” — इस संदेश के साथ निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने का SIR अभियान शुरू किया है। अब जिम्मेदारी नागरिकों की है कि वे BLO से संपर्क कर अपना फॉर्म भरें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करें।

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