एसडीओपी बुदनी रवि शर्मा और थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे ने बताया कि पुलिस को चार पहिया वाहनों में अवैध रूप से मछली आने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर रेहटी पुलिस ने कार्रवाई की। दूसरे मामले में रेहटी पुलिस ने अवैध मतस्य परिवहन के आरोपी के कब्जे से एक महिन्द्रा पिकअप एवं 273 किलो मछली कीमती 33 हजार 500 रुपये जब्त की। बुधनी एसडीओपी रवि शर्मा और रेहटी थाना प्रभारी राजेश कहारे बताया कि पुलिस को वाहनों में अवैध रूप से मछलियों के परिवहन की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर पुलिस ने बोरी नहर पर सलकनपुर तरफ से आने वाले वाहनों को चेक किया तो एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से मृत मछली भरी हुई थी। पुलिस ने मामले में अयाज खान पिता अनवर खां 19 सालनिवासी वार्ड न. 01 सुभाष कोलोनी भैरूंदा थाना भैरूंदा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 33 हजार 500 रुपये कीमती 39 मछलियां जब्त की गईं।
मछलियां पकड़कर अवैध परिवहन रुक नहीं रहा
ज्ञात है कि मत्स्य पालन विभाग द्वारा 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने और परिवहन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है, जो प्रतिवर्ष लगाया जाता है। बावजूद इसके क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू होते ही नर्मदा तटीय गांवो से मछलिया पकड़कर इनका अवैध रूप से परिवहन किया जाता हैं। जबकि उक्त अवधि मछलियों के प्रजनन काल की होती हैं। इस दौरान मछलियों लाखों की संख्या में अंडे देती हैं, जिससे मछलियों की संख्या में वृद्धि होती हैं। इसी अवस्था में मछली माफिया सक्रिय हो जाते हैं और पुलिस की आंख में धूल झोंककर इनका परिवहन करते हैं। इस अवैध गतिविधि में सक्रिय माफिया पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जाती हैं। जिसमें एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। बावजूद इसके इसका परिवहन बदस्तूर जारी है।