पालकों की समझाइश के बाद शिक्षक मांग चुका था माफी
आरोपी पीड़िताओं से कहता था कि इस घटना के बारे में घर पर किसी नहीं बताना, नहीं तो तुम्हें और मारूंगा, फिर पीड़िताओं ने अपने घर पर जाकर घटना की जानकारी अपने-अपने परिवारजन को बताई। अगले दिन पीड़िताओं के परिवार वालों ने स्कूल जाकर आरोपी शिक्षक रामभरोस को समझाया तो रामभरोस ने माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगा।
फिर से शुरू किया अश्लील हरकत करना
कुछ दिन शांत रहने के बाद शिक्षक की बालिकाओं से अश्लील हरकत फिर से शुरू हो गई। एक दिन स्कूल का लंच होने पर सारे बच्चे ग्राउंड में खेलने चले गए जब एक पीड़िता क्लास में कम्पास रखने गई तब आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे का गेट अंदर से लगाकर अश्लील हरकत करने लगा। आरोपी शिक्षक द्वारा ऐसी गंदी हरकत एक से अधिक बालिकाओं के साथ की गई थी। उन्होंने अपने परिवारजन के साथ पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि आरोपी शिक्षक द्वारा पूर्व में भी एक शासकीय स्कूल में शिक्षक रहते हुए बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ व गंदी हरकत की गई थी, तब थाना गोपालपुर में प्रकरण दर्ज हुआ था।
कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा
पुलिस अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पीड़िताओं द्वारा न्यायालय में अभियोजन घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी रामभरोस केवट को दोषी पाया और धारा 354 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।