भारी पुलिस बल तैनात
इसमें महिला सुरक्षा जवान भी तैनात है। इससे पहले मंगलवार रात को पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी का किया था। प्रशासन ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इसके मद्देनजर भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं रहेगी। नारेबाजी सहित किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई है।
दरअसल, संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में 11 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन को टालने के लिए जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच वार्ता विफल हो गई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए नवबहार चौक से ढली टनल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी और ढली वाया संजौली-चलौंठी जंक्शन क्षेत्र में बुधवार सुबह सात से रात 11:59 बजे तक धारा 163 लगा दी है।