साजिश के तहत ‘कड़वा पानी’, फिर हैवानियत
तामिया पहुंचते ही आरोपी ने मासूम को धोखे से कड़वा पानी पिलाया। इससे बच्ची को अजीब-सी नींद आने लगी। फिर आरोपी उसे गेस्ट हाउस के एक लॉज में ले गया, जहां उसने दोबारा वही पानी पिलाकर बच्ची की बेहोशी का फायदा उठाया और अपनी हवस का शिकार बनाया। जब मासूम ने बार-बार मां के पास जाने की गुहार लगाई, तो उसने उसे डराया, धमकाया और चुप रहने पर मजबूर किया। उसने बच्ची को जबरदस्ती नहलाया, कपड़े पहनाए और उसे घर छोड़ने के रास्ते में मां को फोन करके झूठ बोला कि वो जाप कर रही है।
हिम्मत ने दिलाया इंसाफ
घर पहुंचने के बाद, डरी-सहमी बच्ची ने पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद मां-बेटी सीधे थाना परासिया पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला थाना तामिया को सौंपा गया, जहां आरोपी पर धारा 376 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सारे जरूरी सबूत और गवाह पेश किए। कोर्ट ने तमाम पहलुओं को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को समझा और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।