माखननगर लोक सेवा केंद्र पर ₹1500 का जुर्माना, संतोषजनक जवाब नहीं दे सका संचालक

नर्मदापुरम । जिला प्रबंधक लोक सेवा, आनंद झेरवार द्वारा 16 मई 2025 को किए गए निरीक्षण में माखननगर स्थित लोक सेवा केंद्र में कई खामियां पाई गई थीं। निरीक्षण उपरांत संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

उक्त प्रकरण में शेखर एसोसिएट, रीवा द्वारा संचालित लोक सेवा केंद्र माखननगर के विरुद्ध ₹1500 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई RFP (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन न किए जाने के चलते की गई।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह राशि अधिरोपित शास्ति मद में नियत समयसीमा के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, भविष्य में यदि पुनः कोई अनियमितता पाई जाती है या निर्धारित समय में अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो नर्मदापुरम जिले की लोक सेवा केंद्र संबंधी निविदा निरस्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व संचालक का ही होगा।

यह कार्रवाई लोक सेवा केंद्रों की जवाबदेही तय करने और आम नागरिकों को सुचारु सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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