अस्‍थाई आतिशबाजी/पटाखे अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

10 अक्‍टूबर 2025 तक कर सकते हैं आवेदन – नर्मदापुरम प्रशासन ने दी जानकारी

नर्मदापुरम। दीपावली का पर्व नजदीक है, और इसके साथ ही लोगों में आतिशबाजी एवं पटाखों ( Fireworks) की बिक्री की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन ने पटाखों ( Fireworks) की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब इच्छुक व्यक्ति घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से करें आवेदन

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन पांडे ने बताया कि जो भी व्यक्ति दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी या पटाखों ( Fireworks) का विक्रय करना चाहता है, वह ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इच्छुक आवेदक को निम्न दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा:

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड)
  • पैन कार्ड
  • पूर्व अनुज्ञप्ति (यदि पहले प्राप्त की गई हो)
  • आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • विक्रय स्थल का पूर्ण पता

आवेदन शुल्क और आयु सीमा

अधिकारियों के अनुसार, अस्थाई आतिशबाजी ( Fireworks) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए 600 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका ऑनलाइन भुगतान पोर्टल पर ही करना होगा। आवेदनकर्ता की आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आवेदक के खिलाफ किसी प्रकार के आपराधिक मामले में दोषसिद्धि न हो, और उसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत कोई बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश न दिया गया हो।

10 अक्टूबर 2025 अंतिम तिथि

नर्मदापुरम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अस्थाई आतिशबाजी ( Fireworks)अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए निर्धारित समय-सीमा से पहले ही आवेदन पूरा कर लें।

लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया

आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर उसका परीक्षण और अनुशंसा की जाएगी। तत्पश्चात जिला दंडाधिकारी या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। लाइसेंस डिजिटल हस्ताक्षरित होगा और 15 दिनों के लिए मान्य रहेगा। इस अवधि में अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति केवल निर्धारित स्थान पर और निर्धारित मात्रा में आतिशबाजी या पटाखों का विक्रय कर सकेगा।

सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री पांडे ने यह भी स्पष्ट किया कि लाइसेंस प्राप्त सभी विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। पटाखों ( Fireworks) का भंडारण केवल अनुमोदित मात्रा में ही किया जा सकेगा। प्रशासन द्वारा विक्रय स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर लाइसेंस तत्काल रद्द किया जा सकता है।

अनुज्ञप्ति हेतु मुख्य शर्तें

  1. विक्रय स्थल पर ज्वलनशील वस्तुओं से पर्याप्त दूरी होनी चाहिए।
  2. स्थल पर अग्निशमन यंत्र और बालू से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए।
  3. किसी भी स्थिति में आतिशबाजी या फायरवर्क्स ( Fireworks) का प्रदर्शन या फोड़ना स्थल पर प्रतिबंधित रहेगा।
  4. विक्रेताओं को केवल अनुमोदित ब्रांड और सुरक्षित पटाखों ( Fireworks) की बिक्री की अनुमति होगी।
  5. अनुज्ञप्ति केवल दीपावली पर्व के 15 दिन पूर्व और 5 दिन पश्चात तक वैध रहेगी।

स्थानीय प्रशासन की तैयारी

नर्मदापुरम प्रशासन ने कहा कि जिले में आतिशबाजी के विक्रय स्थलों की पहचान कर ली गई है। अग्निशमन दल, पुलिस और प्रशासनिक टीमें मिलकर सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन की निगरानी करेंगी। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के उल्लास को बनाए रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नागरिकों के लिए संदेश

श्री पांडे ने नागरिकों से अपील की कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें। बिना अनुज्ञप्ति के विक्रय करना कानूनी अपराध है और इसके लिए दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण-सुरक्षित (ग्रीन) पटाखों ( Fireworks) का उपयोग प्राथमिकता से करें ताकि दीपावली का उत्सव हर्षोल्लास के साथ-साथ प्रदूषण-रहित भी हो सके।

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ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया

  1. http://services.mp.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. “Explosives” या “Fireworks License” विकल्प चुनें।
  3. आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
  4. निर्धारित शुल्क ₹600 का ऑनलाइन भुगतान करें।
  5. आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन क्रमांक सुरक्षित रखें।
  6. आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ट्रैक की जा सकती है।
  7. स्वीकृति के बाद डिजिटल हस्ताक्षरित लाइसेंस डाउनलोड करें।

राज्य सरकार की पहल – डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में कदम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आतिशबाजी लाइसेंस प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार या देरी की संभावनाएं समाप्त होंगी। नागरिकों को अब न तो विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने होंगे और न ही फॉर्म भरने के लिए एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी का आकर्षण बना रहता है, लेकिन सुरक्षा और वैधानिक नियमों का पालन हर नागरिक का दायित्व है। नर्मदापुरम प्रशासन द्वारा शुरू की गई यह ऑनलाइन अनुज्ञप्ति प्रक्रिया न केवल सुव्यवस्थित विक्रय व्यवस्था स्थापित करेगी, बल्कि सुरक्षा, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को भी मजबूत करेगी।

इसलिए यदि आप भी इस दीपावली पर आतिशबाजी/पटाखों की बिक्री करना चाहते हैं, तो 10 अक्टूबर 2025 से पहले ई-सर्विस पोर्टल पर आवेदन अवश्य करें और सुरक्षित रूप से अपने व्यापार की शुरुआत करें।

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