Narsingpur News: फर्जी सचिव की नियुक्ति को लेकर कलेक्टर से शिकायत

नरसिंहपुर: कलेक्टर को  मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान रामनरेश कौरव के द्वारा फर्जी दस्तावेज एवं कूट रचित विधि से ग्राम पंचायत मनकवारा में फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत मनकवारा में पंचायत कर्मी ( सचिव )की नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में शिकायत की गई l वर्ष 2007 से (17 वर्ष) बाद सूचना के अधिकार अधिनियम (2005) के तहत प्राप्त जानकारी के सम्बन्ध में शिकायत करते हुए राम चौधरी ने  कहा कि

ग्राम पंचायत मनकवारा जनपद पंचायत चॉवरपाठा जिला नरसिहपुर द्वारा दिनाँक 24/07/2007 से 07/08 2007 तक पंचायतकर्मी की नियुक्ति बावत् आदेश जारी किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत ने काट छाट कर 23/07/2007 से 30/07/2007 तक कर दिया गया है जिस आदेश के परिपालन में ग्राम पंचायत में क्रमांक 1 से लेकर 24 आवेदन प्राप्त हुये थे जिसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग एवं महिलाओ को प्राथमिकता दी जावेगी। कक्षा 10 वीं के आधार पर वरीयता सूची जारी की गयी है ?


यह कि ग्राम पंचायत मनकवारा द्वारा जो नियुक्ति विज्ञापन आदेश जारी दिनांक 23/07/2007 से कार्यालय समय में लिये जाना है जिन उम्मीदवार को पंचायत कर्मी पद के लिये आवेदन करना है वे उम्मीदवार 30 /07 /2007 तक सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत मनकवारा को आवेदन पत्र जमा कर सकते है इसके बाद आवेदन पत्र नहीं लिये जावेगे l यह कि नियुक्ति कार्यवाही दिनांक 4/8/2007 में विवाद होने के कारण फिर नियुक्ति उस दिन ग्राम पंचायत ने नहीं की थी। फिर पता चला कि वरीयता एवं श्रेष्टता सूची में क्रमांक 15 नंबर उम्मीदवार रामनरेश कौरव आ. कंछेदी लाल कौरव की पंचायत कर्मी पद नियुक्ति ग्राम पंचायत मनकवारा ने अवैध तरीके से मिलजुल कर व साठगाठ तरीके से की गई थी परन्तु रामनरेश कौरव की कक्षा 10 वी में अंकसूची में अंको का प्रतिशत 41.5 है।

लेकिन ग्राम पंचायत मनकवारा के द्वारा शासकीय अभिलेखों में तथा बैठक प्रस्ताव में अनुचित तरीके से प्रतिशत 41.5 को काट छांट करके 46 प्रतिशत कर दिया है l  05/08/2007 को राम चौधरी ने  कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर को लिखित आवेदन पत्र ,पंचायत कर्मी नियुक्ति में फर्जीबाड़ा किया जा रहा है उस समय आवेदक की नहीं सुनी गई एवं पंचायत कर्मी नियुक्ति में रामनरेश कौरव आ. कंछेदी लाल कौरव के आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेजों की सम्पूर्ण जानकारी सत्यापित ग्राम पंचायत मनकवारा से सूचना के अधिकार अधिनियम (2005) के तहत चाही गई लेकिन आज दिनांक तक नहीं दी गई । यह कि वर्ष 2007 (17 साल) बाद सूचना के अधिकार अधिनियम (2005) के तहत कुछ जानकारी जनपद से तो कुछ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कि RTI में खुलासा हुआ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 13 /08 /2007 को कक्षा 10 वी की अंकसूची की द्वितीय प्रतिलिपि जारी की गई है और रामनरेश कौरव आ कंछेदी लाल कौरव कि कक्षा 10 वी की अंकसूची के बिना नियुक्ति दी गई कितना बड़ा फर्जीबाड़ा किया गया शासकीय नौकरी के पद में , और नियुक्ति कार्यवाही प्रस्ताव स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दसवी कि अंक सूची प्राप्त नहीं है और फिर नहीं काट दिया गया l ग्राम पंचायत मनकवारा में रामनरेश कौरव तत्कालीन पंचायत कर्मी तथा नियुक्ति के समय ,समन्वयक अधिकारी एवं अन्य दोषी अधिकारियो के खिलाफ शासकीय दस्तावेजों में साठगांठ तरीके से छेड़खानी व काट छांट करने वाले के खिलाफ फर्जी तरीके से फर्जी नियुक्ति का आदेश करने वालो के खिलाफ क़ानूनी दंडात्मक कार्यवाही करने की दया करे जी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This will close in 0 seconds

error: Content is protected !!