कलेक्टर एवं न्यायालय कलेक्टर नर्मदापुरम पीठासीन अधिकारी सोनिया मीणा द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 2000 की धारा 34 (2) के तहत अवैध शराब के परिवहन में उपयोग होने वाले छह वाहनों को राजसात करने के आदेश आदेश पारित किए गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना देहात नर्मदापुरम अंतर्गत माखननगर निवासी राजेश सराठे आत्मज रामेश्वर सराठे के वाहन क्रमांक एमपी 05 सीए 0437 को देसी मदिरा 270 बल्क लीटर का अवैध परिवहन करने के कारण राजसात करने के लिए आदेश दिए गए।
इसी प्रकार थाना सोहागपुर अंतर्गत ग्राम तुराखापा तहसील सोहागपुर निवासी सोहम पारधी आत्मज सागर पारधी के वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 05 एम एन 4148 को कच्ची मदिरा 60 बल्क लीटर का अवैध परिवहन करने के लिए, थाना देहात नर्मदापुरम अंतर्गत माखननगर निवासी माही और नर्मदाप्रसाद आत्मज किशन अहिरवार के वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 05 एम.एक्स 3596 को देसी मदिरा 54 बल्क लीटर के अवैध परिवहन करने पर, थाना कोतवाली नर्मदापुरम अंतर्गत बुधनी निवासी लक्ष्मी केवट पत्नी राजाराम के वाहन क्रमांक एमपी 04 एचबी 0810 को देसी मदिरा 54 बल्क लीटर के अवैध परिवहन करने पर, थाना कोतवाली नर्मदापुरम अंतर्गत नर्मदा पुरम निवासी शिवम कुचबंदिया पिता हुकुमचंद कुचबंदिया के वाहन क्रमांक एमपी 05 एम एक्स 6649 को देसी मदिरा 54 बल्क लीटर का अवैध परिवहन करने पर तथा आबकारी व्रत पिपरिया अंतर्गत बनखेड़ी निवासी गणेशाराम आत्मज सुंदरलाल के वाहन क्रमांक एमपी 05 एडी 1062 को हाथ भट्टी महुआ शराब 60 बल्क लीटर का अवैध परिवहन करने पर जप्तशुदा शराब सहित वाहन को राजसात करने के लिए आदेशित किया गया है।