तत्कालीन शाखा प्रबंधक, समिति प्रबंधक एवं लिपिक के विरुद्ध की गई कार्यवाही
नर्मदापुरम : सोनतलाई एवं बिछुआ सहकारी समितियों में 2 करोड़ 33 लाख रुपये की आर्थिक अनियमितताएं का प्रकरण प्रकाश में आया। यह अनियमितताएं वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच हुईं, जब विपणन संघ ने फर्जी आरो एवं डीडी प्रस्तुत कर खाद प्राप्त किया।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, नर्मदापुरम सुश्री मीना ने महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक को त्रिस्तरीय जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय जांच समिति द्वारा जांच करने पर पाया गया कि समिति प्रबंधक राजीव दीवान, तत्कालीन प्रबंधक गौरीशंकर वर्मा तथा तत्कालिक लिपिक विश्वास शर्मा के द्वारा समिति सोनतलाई एवं बिछुआ में बिना सी.बी. एस. सिस्टम के गलत फर्जी एस.वाय.एस. नम्बर के 29 आरो/ डीडी विपणन संघ के पोर्टल से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रस्तुत खाद प्राप्त किए जाने में आर्थिक गम्भीर अनियमित्ता की गई है। साथ ही संस्था सोनतालाई एवं बिछुआ के रासायनिक खाद कैश क्रेडिट लिमिट खातों से अन्य संस्थाओं एवं शाखा पुरानी इटारसी के अमानतदारों के खातों में कूट रचना कर संस्था/बैंक के साथ धौखाधड़ी किये जाने के लिये उक्त तीनों व्यक्ति प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये।
त्रिस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक ने तत्काल प्रभाव से समिति प्रबंधक राजीव दीवान, शाखा प्रबंधक गौरीशंकर वर्मा और लिपिक विश्वास शर्मा को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश शाखा प्रबंधक, इटारसी को दिए गए हैं।