नर्मदापुरम : कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों एवं मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजनांतर्गत खाद्यान्न वितरण में लापरवाही करने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पिपरिया सहित 03 अन्नदूत परिवहनकर्ताओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सुश्री मीना द्वारा माह सितम्तर एवं आगामी माहों में दुकानों पर खाद्यान्न का प्रदाय करने एवं वितरण के संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर समीक्षा की गई थी, जिसमें उक्त निर्देशों का पालन नहीं करते पाये जाने पर संबंधितों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये हैं।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति जैन सिंघई द्वारा बताया गया कि समीक्षा के दौरान पाई गई वस्तु स्थिति के अनुसार मनोज शुक्ला, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पिपरिया द्वारा माह सितम्बर 2024 में की गई अतिरिक्त आवंटन की मांग से अधिक मात्रा में एईपीडीएस पोर्टल पर अतिरिक्त आवंटन की प्रविष्टि जेएसओ लॉगइन से किया जाना पाया गया। इस प्रकार शुक्ला द्वारा मांग से अधिक मात्रा में एईपीडीएस पोर्टल पर जेएसओ लॉगइन से अतिरिक्त आवंटन की प्रविष्टि की जाकर, शासन निर्देशों की अव्हेलना की गई तथा माह सितम्बर 2024 में अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करने के लिए अपात्र शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को अतिरिक्त आवंटन प्रदाय कर अनुचित लाभ पहुंचाने के कारण शुक्ला को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।
इसी प्रकार ब्रजेश पाल, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत परिवहनकर्ता सेक्टर क्रमांक 01 तहसील बनखेडी, ओम सिंह तोमर मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत परिवहनकर्ता सेक्टर क्रमांक 01 तहसील पिपरिया एवं ओमप्रकाश पटेल, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत परिवहनकर्ता सेक्टर क्रमांक 02 तहसील पिपरिया के द्वारा दुकानों पर निर्धारित समय-सीमा में माह सितम्बर 2024 का आवंटित खाद्यान्न नहीं पहुंचाया गया जो कि शासन की मंशा के विपरीत है। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत परिवहनकर्ताओं का उक्त कार्य शासन निर्देशों की अवहेलना मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजनान्तर्गत राशन सामग्री परिवहन करने के लिए निष्पादित त्रि-पक्षीय अनुबंध की शर्त का उल्लंघन होने के चलते उक्त तीनों मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत परिवहनकर्ताओं को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने से 03 दिवस की समय सीमा में पत्र का उत्तर चाहा गया है। कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर संतोषजनक प्राप्त ना होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।