Narmadapuram News : नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी…!

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत बाह्य स्रोत से प्राप्त आवेदन पत्रों की विधिवत समीक्षा करते हुए, कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा सेवा से संबंधित अविवादित नामांतरण प्रकरण में माखन नगर के भूमि सीमांकन कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण न किए गए । इसपर नायब तहसीलदार माखननगर सुश्री स्वीटी चौहान को मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6 के अंतर्गत धारा 7 (क) एवं (ख) के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।