राजनैतिक सभाओं, जुलूसों आदि की अनुमति संबंधित रिटर्निग ऑफिसर द्वारा दी जाए
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराएं
नर्मदापुरम जिले में राजनैतिक सभाओं, जुलूसों आदि की अनुमति संबंधित रिटर्निग ऑफिसर द्वारा सुविधा पोर्टल के माध्यम से दी जाएं। इसी प्रकार धार्मिक आयोजनों की अनुमति भी अपने क्षेत्र में एसडीएम जारी करेंगे। गरबा , पंडाल, आदि धार्मिक आयोजनों के संचालकों को आदर्श आचरण संहिता के पालन करने की हिदायत दी जाएं। उन्हें मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों के आयोजन के लिए भी प्रेरित करें। रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराएं। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित निर्वाचन संबंधी बैठक में रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत शासकीय भवनों , सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्तियों पर अनाधिकृत विरूपण की कार्यवाही की विधानसभावार समीक्षा की। उन्होंने वाहनों पर हूटर्स और नेमप्लेट के उपयोग पर की गई कार्यवाही की भी जानकारी ली। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी रिटर्निंग ऑफिसर आदर्श आचरण संहिता का पूरी गंभीरता के साथ क्रियान्वयन करें। निर्वाचन कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीआरपीसी की धारा के तहत बाउंडओवर की कार्यवाही के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया कि जिले में स्थापित सभी 13 चेकपोस्ट पर स्थैतिक निगरानी दल पूरी सक्रियता से काम करें। अवैध शराब, 50 हजार से अधिक की राशि ,उपयोगी मेटल्स इत्यादि निर्वाचन को प्रभावित करने वाले सामग्रियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। सभी रिटर्निग ऑफिसर अपने क्षेत्र अंतर्गत एसएसटी को सुदृढ़ करें। चेक पोस्टों पर लगाए गए सीसीटीवी का एक्सेस अपने मोबाइल पर लेकर भी निगरानी करें। उन्होंने नाम निर्देशन की प्रक्रिया के संबंध में भी प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश उप जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए। जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित रहें।