
भोपाल: मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा प्री प्राइमरी यानी नर्सरी और प्राइमरी कक्षा में प्रवेश के लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई आयु सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं।
भारत सरकार ने 28 फरवरी को आयु सीमा निर्धारित की थी
प्रमोद सिंह उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक के नाम जारी पत्र में लिखा है कि, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अ.शा.पत्र क्र. 22-7/2021 EE 19/IS-13 दिनांक 09.02.2023 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक/394/ 1565586/2023/20-2, दिनांक 28.02.2024 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई है।
मध्य प्रदेश के प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में नई आयु सीमा
राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रवेश हेतु आयु की गणना के संबंध में निर्देश जारी करता है कि-
1. प्री-प्रायमरी कक्षाओं (नर्सरी, के.जी.1, के.जी.2) के लिये 01 अप्रैल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई 2024 ।
2. कक्षा 1 के लिये 01 अप्रैल 2024 के स्थान पर 30 सितम्बर, 2024 किया जाता है।