Mp News : राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो नहीं मिलेगा राशन

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन का लाभ बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम और मोहल्लों में विशेष कैंप लगाकर ई-केवायसी कार्य तेजी से पूरा किया जाए। मंत्री राजपूत ने बताया कि राज्य में 543.31 लाख पात्र हितग्राहियों में से अब तक लगभग 108.27 लाख लोगों की ई-केवायसी बाकी है। केंद्र सरकार ने इस कार्य को 30 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित हितग्राहियों को राशन वितरण में दिक्कत आ सकती है।

9 अप्रैल से शुरू हुआ विशेष अभियान

प्रदेशभर में 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई-केवायसी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शेष रह गए लाभार्थियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकायों और जेएसओ लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं।

कैम्प के जरिए होगा कार्य, टीमों को मिले सख्त निर्देश

मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कैंप ग्रामवार और मोहल्लेवार लगाए जाएं और किसी नए क्षेत्र में तब तक न जाया जाए जब तक पहले क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की ई-केवायसी पूरी न हो जाए। साथ ही, यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी हो, वह स्थायी रूप से बाहर चला गया हो, या नाम डुप्लीकेट हो, तो इसे “एम राशन मित्र” पोर्टल पर हटाने के लिए प्रविष्ट किया जाए।

कलेक्टर्स करें जिलावार ई-केवायसी की निगरानी

अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिलावार ई-केवायसी की निगरानी कर, प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा किया जाए। साथ ही, इस अभियान को लेकर जनजागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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