भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र
पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मकान मालिकों को किरायेदारों और पेइंग गेस्ट की जानकारी एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाने पर या पुलिस पोर्टल पर जमा करनी होगी। पूर्व से रह रहे किरायेदारों का भी विवरण 15 दिन के भीतर देना अनिवार्य है। घरेलू नौकरों या सहायकों का विवरण भी संबंधित थाने या पोर्टल पर जमा करना होगा।
आदेश के अनुसार होटल, लॉज, और गेस्ट हाउस इन जगहों पर ठहरने वाले लोगों की जानकारी प्रबंधकों द्वारा दर्ज की जाएगी और इसे संबंधित थाने पर या स्थानीय प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा। छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों का विवरण संबंधित थाने पर देना अनिवार्य होगा। ठेकेदार और भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों की जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में जमा करनी होगी। इसके अलावा वाहन किराये पर देने से पहले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि अनिवार्य है, और पहचान पत्र की प्रतिलिपि संधारित की जानी जरूरी होगा।