मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी और जू प्रबंधन ने कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की और इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया कि कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मांस सप्लाई के टेंडर में यह सुनिश्चित किया जाए कि स्लॉटर हाउस आवासीय क्षेत्र में न हो। हालांकि, प्रबंधन ने जारी किए गए टेंडर में इस शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।
हालांकि, सफारी और जू प्रबंधन ने 17 जून को जारी मांस सप्लाई के टेंडर में इस शर्त का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसके बावजूद सफारी और जू के संचालक ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण यह याचिका दायर की गई है। याचिका में केन्द्रीय पर्यावरण विभाग, वन विभाग सहित अन्य को अनावेदक बनाया गया है। सुनवाई के दौरान ठेकेदार ने एक इंटरविनर आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि एकलपीठ ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा रखी है। युगलपीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद आवेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने पैरवी की।